जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदातल ने सुनाया फैसला
गिरिडीह : हत्या के मामले में दोषी करार दिये गये तीन लोगों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना किया है. अदालत ने उनमंडरी के सुरेश यादव हत्याकांड में उसी के गांव के बेदनारायण यादव, जुगल यादव और रामेश्वर यादव को भादवि की धारा 148, 341/149 एवं 302/149 में दोषी पाये जाने पर यह सजा सुनायी है.
अदालत ने तीनों को पिछले तीन सितंबर को दोषी करार दिया था. तीनों पूर्व से जेल में बंद हैं. यह मामला धनवार थाना क्षेत्र के उनमंडरी गावं की है. जमीन विवाद में पांच अगस्त 2015 को यह हत्याकांड की घटना हुई थी. मामले की प्राथमिकी मृतक के भाई केदार यादव के बयान पर दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में केदार यादव ने कहा था कि उसका भाई सुरेश अपने खेत से घर लौट रहा था.
वह भी पीछे-पीछे आ रहा था. जैसे ही उसका भाई घर के निकट पहुंचा, तभी अचानक सुनियोजित योजना बनाकर सभी अभियुक्त अपने घर से निकले और नजायज मजमा बनाकर उसके भाई सुरेश पर टांगी से वार करने लगे, वह गंभीर रूप से जख्मी होकर गिर गया. इसके बाद उसे ईंट पत्थर से भी मारा गया,जिससे घटनास्थल पर ही उसके भाई सुरेश की मौत हो गयी.