घर-घर जाकर लोगों को दी गयी कानून की जानकारी

Updated at :23 Nov 2017 8:18 AM
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घर-घर जाकर लोगों को दी गयी कानून की जानकारी

गांडेय : विधिक सेवा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बुधवार को प्रखंड के मोहनडीह एवं हरिजन मुहल्ला में कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया. इस दौरान पैनल अधिवक्ता रेणु वर्मा ने गरीबी उन्मूलन एवं डायन-भूत पर लोगों को विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि गांव के हरिजन मुहल्ले की ज्यादातर विधवा व असहाय महिला डायन-भूत प्रथा […]

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गांडेय : विधिक सेवा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बुधवार को प्रखंड के मोहनडीह एवं हरिजन मुहल्ला में कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया. इस दौरान पैनल अधिवक्ता रेणु वर्मा ने गरीबी उन्मूलन एवं डायन-भूत पर लोगों को विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि गांव के हरिजन मुहल्ले की ज्यादातर विधवा व असहाय महिला डायन-भूत प्रथा की शिकार होती हैं. ओझा-गुनी के चक्कर में पड़कर लोग विधवा व असहाय महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं.

बताया गया कि डायन-भूत के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करना कानूनन जुर्म है. डायन-भूत को लेकर प्रताड़ित करने पर छह माह से दो साल तक सजा व जुर्माना का प्रावधान है. मौके पर उपस्थित पैनल अधिवक्ता बिपिन कुमार यादव ने गरीबी उन्मूलन तथा असंगठित मजदूरों के लिए बने कानून पर विस्तृत चर्चा की. इस दौरान पैनल अधिवक्ता व पीएलवी की टीम ने घर-घर जाकर लोगों को कानून की जानकारी दी. मौके पर पैनल अधिवक्ता प्रदीप वर्मा, प्रदीप कुमार मंदिलवार, इम्तियाज अंसारी, रमेश कुमार, पीएलवी वासुदेव पंडित, अशोक वर्मा, आनंद पंडित, गोपाल राणा, सामाजिक कार्यकर्ता भरतलाल शर्मा समेत कई मौजूद थे.

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