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दहेज हत्या में चार दोषी, सुनवाई आज

गिरिडीह. जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने गुरूवार को दहेज हत्या के मामले में चार लोगों को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. मामला नवडीहा थाना अंतर्गत झलकडीहा गांव का है. सूचक जमुआ थाना अंतर्गत पननिया खीरो महतो के आवेदन पर नवडीहा थाना में मामला […]

गिरिडीह. जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने गुरूवार को दहेज हत्या के मामले में चार लोगों को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. मामला नवडीहा थाना अंतर्गत झलकडीहा गांव का है. सूचक जमुआ थाना अंतर्गत पननिया खीरो महतो के आवेदन पर नवडीहा थाना में मामला दर्ज किया गया था. खीरो महतो ने कहा कि उसने अपनी छोटी बेटी सोनी देवी (20 वर्ष)की शादी एक वर्ष पूर्व नवडीहा थाना अंतर्गत झलकडीहा निवासी गुजर महतो के पुत्र मनोज वर्मा के साथ हुई थी. ससुराल मोटसाईकिल, टीवी व सोने की चेन के लिए सोनी पर दवाब दे रहे थें.
11 मई 2012 को उसके भैंसूर दिलीप वर्मा ने उसे फोन कर झलकडीहा बुलाया. जब वह बेटी की ससुराल पहुंचा तो देखा कि घर में ताला लगा है और घर का कोई सदस्य मौजूद नहीं है. इसके बाद उन्होंने नवडीहा थाना को मोबाइल से सूचना दी. सूचना पाकर पुलिस पहुंची.
तब पता चला कि उसकी बेटी सोनी देवी की हत्या कर शव पलंग पर रख दिया गया है. मृतका के पिता के बयान पर पति मनोज वर्मा, सास प्रमिला देवी, ससुर गुजर महतो, गोतनी सविता देवी व भैंसूर दिलीप वर्मा को नामजद अभियुक्त बनाया गया. घटना के एक माह बाद उसके दामाद मनोज वर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पुलिस ने 10 फरवरी 2016 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की. इसी मामले में अदालत ने सास-ससुर, गोतनी व भैंसूर को दोषी पाया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील महेंद्र देव व बचाव पक्ष की और से वरीय अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद पांडेय ने बहस की.

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