नक्सली नुनूचंद के घर की हुई कुर्की, मकान सील
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :08 Jun 2017 8:54 AM
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गिरिडीह : नक्सलियों को आर्थिक तौर पर पंगु बनाने के लिए उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई गिरिडीह पुलिस ने शुरू कर दी है. इसकी शुरुआत बुधवार को भाकपा माओवादी के पांच लाख के इनामी नक्सली नुनूचंद महतो के घर से की गयी है. अन लॉफुल एक्ट प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत की गयी इस […]
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गिरिडीह : नक्सलियों को आर्थिक तौर पर पंगु बनाने के लिए उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई गिरिडीह पुलिस ने शुरू कर दी है. इसकी शुरुआत बुधवार को भाकपा माओवादी के पांच लाख के इनामी नक्सली नुनूचंद महतो के घर से की गयी है. अन लॉफुल एक्ट प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत की गयी इस कार्रवाई में नुनूचंद के घर की कुर्की-जब्ती के बाद दंडाधिकारी राहुल देव की मौजूदगी में उसके मकान को सील भी कर दिया गया.
बताया जाता है कि पिछले दिनों जब डीजीपी डीके पांडेय गिरिडीह पहुंचे थे तो उन्होंने नक्सलियों की संपत्ति को जब्त करने का संकेत दे दिये थे. इस दौरान डीजीपी ने नुनूचंद के घर की कुर्की व अचल संपत्ति को सील करने का निर्देश भी गिरिडीह के एसपी को दिया था. बुधवार की दोपहर एएसपी दीपक कुमार, सरिया-बगोदर के एसडीपीओ दीपक कुमार शर्मा, पुलिस निरीक्षक बिरेंद्र राम, पीरटांड़ थाना प्रभारी रूखसार अहमद, खुखरा थाना प्रभारी अनिल उरांव, महिला पुलिस अधिकारी विंध्यवासिनी समेत कई अधिकारी व क्यूआरटी, महिला पुलिस तथा सैट के जवान नुनूचंद के घर खुखरा थाना इलाके के भेलवाडीह पहुंचे.
ढाई घंटे तक चला कुर्की का काम: नुनूचंद के मकान की घेराबंदी कर कुर्की का काम शुरू किया गया. ढाई घंटे तक कुर्की का काम किया गया.
इस दौरान घर के अंदर पांच कमरे में रखे चौकी, खटिया, बरतन, ड्रम, कुदाल, बाल्टी, बक्सा समेत कई सामग्री को जब्त किया गया. पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करवायी गयी. इसके बाद कुर्की की कार्रवाई व जब्त सामान की सूची नुनूचंद की पत्नी ललीता देवी को सौंप दी गयी. यह कार्रवाई ढाई घंटे से अधिक समय तक चली.
आगे भी होगी इस तरह की कार्रवाई : एसपी : एसपी अखिलेश बी वारियर ने कहा कि यूएपीए के तहत नक्सली नुनूचंद के घर की कुर्की की गयी और मकान को सील कर दिया गया. इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
क्या है यूएपीए : अन लॉफुल एक्ट प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) धारा के तहत संपत्ति जब्त करने का अधिकार राज्य सरकार को है. इस एक्ट के तहत एसपी की ओर से डीजीपी को प्रस्ताव भेजा जाता है. डीजीपी के अनुमोदन के पश्चात यह गृह विभाग को भेजा जाता है. गृह विभाग की मंजूरी मिलने के बाद संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है.
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