देरी से भुगतान, लगा जुर्माना
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :02 Jun 2017 9:10 AM (IST)
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मुख्य सचिव के निर्देश पर उपायुक्त ने शुरू की पहल 20 प्रखंडों पर कार्रवाई जुर्माने के अलावा प्रभावित मजदूरों को देनी होगी क्षतिपूर्ति राशि मुखिया, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक व कनीय अभियंता से वसूली जायेगी राशि गढ़वा : मनरेगा मजदूरों को समय से मजदूरी का भुगतान नहीं करने को लेकर 20 प्रखंडों पर जुर्माना लगाया […]
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मुख्य सचिव के निर्देश पर उपायुक्त ने शुरू की पहल
20 प्रखंडों पर कार्रवाई
जुर्माने के अलावा प्रभावित मजदूरों को देनी होगी क्षतिपूर्ति राशि
मुखिया, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक व कनीय अभियंता से वसूली जायेगी राशि
गढ़वा : मनरेगा मजदूरों को समय से मजदूरी का भुगतान नहीं करने को लेकर 20 प्रखंडों पर जुर्माना लगाया गया है़ डिले ट्रांजक्शन के प्रत्येक मामले में 1000-1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है़ इसके अलावा मजदूरों को क्षतिपूर्ति की राशि भी देनी है़ पूरे जिले में डिले ट्रांजक्शन से संबंधित 4962 मामले है़ं जबकि 7543 रुपये क्षतिपूर्ति की राशि भुगतान करनी है़
जुर्माने की राशि सरकारी खाते में जमा होगी, जबकि क्षतिपूर्ति की राशि मजदूरों को दी जायेगी़ खरौंधी प्रखंड को सबसे कम एक रुपये की क्षतिपूर्ति देनी है़ मनरेगा के कार्यों में काम करनेवाले मजदूरों को तय समय के अंदर मजदूरी देने में प्रखंड की ओर से रुचि नहीं दिखायी जा रही है़ विलंब से मजदूरी के मामले में मुख्य रूप से जवाबदेह मुखिया, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक तथा कनीय अभियंता होते है़
क्योंकि मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया इन्हीं से होकर गुजरता है़ क्षतिपूर्ति की राशि के साथ-साथ जुर्माने की राशि की वसूली इनके ही वेतन आदि से वसूल की जायेगी़ झारखंड के मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के निर्देश पर उपायुक्त ने सभी जवाबदेह कर्मियों से जुर्माने व क्षतिपूर्ति की राशि वसूल करने के निर्देश दिये है़ं उल्लेखनीय है कि मनरेगा अधिनियम के तहत मस्टर रॉल जेनरेट होने के 21 दिन के अंदर मजदूरों के खाते में हर हाल में उनसे संबंधित मजदूरी का भुगतान कर देना है़ लेकिन कुछेक मामले में तकनीकी कारणों को छोड़ दिया जाये, तो अधिकांश मामलों में लापरवाही या सुस्ती की वजह से भी निर्धारित समय के अंदर मजदूरों को भुगतान नहीं मिल पाता है़
किस प्रखंड को कितनी क्षतिपूर्ति देनी है
गढ़वा जिले में विलंब से मजदूरी भुगतान के मामले में अप्रैल 17 से अब तक 7543 रुपये क्षतिपूर्ति मजदूरों को भुगतान की जायेगी़ सर्वाधिक मजदूरी लंबित रखने से संबंधित मामले रंका प्रखंड में है़
यहां 2734 रुपये क्षतिपूर्ति देनी है़ जबकि मझिआंव में 1137, रमकंडा में 1037, नगरउंटारी 552, बरडीहा में 693, बड़गड़ में 569 रुपये, चिनियां में 239 रुपये, विशुनपुरा में 124, कांडी में 55 रुपये,भवनाथपुर में 37 रुपये, गढ़वा में आठ रुपये, केतार में 24 रुपये क्षतिपूर्ति की राशि भुगतान करनी है़
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