घाटशिला : धालभूमगढ़ के निश्चिंतपुर गांव में वर्ष 2015 में युवती से बलात्कार मामले में मंगलवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने आरोपी लाछू सोरेन उर्फ लपसा को धारा 376 के तहत 10 साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी. कोर्ट ने आरोपी को धारा 458 के तहत सात साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी.
इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सपन नंदा और शंभु पंडा थे. एपीपी संजय सिन्हा थे. इस संबंध में युवती के बयान पर थाना में लाछू सोरेन उर्फ लपसा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 25 फरवरी की रात युवती अपनी मां के साथ अर्द्धनिर्मित घर में सोयी थी.
रात में टूटी दीवार फांद कर एक व्यक्ति घर में घुस गया. नींद टूटी तो देखा कि लाछू सोरेन उर्फ लपसा युवती का एक हाथ से मुंह दबा कर घसीटते हुए महुआ पेड़ के नीचे ले गया और बलात्कार किया. उसने धमकी दी कि जान से मार देंगे. उसने उसके गाल पर थप्पड़ मारा और हाथ मरोड़ दिया. वह चिल्लाई तो नहर में रात्रि प्रहरी का काम कर रहे उसके भाई सुनील हांसदा ने उसे घर पहुंचाया. इसके बाद उसने घटना की जानकारी मां को दी.