घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
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नवजात को जहर देकर हत्या के तीनों आरोपी बरी
घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला घाटशिला : जादूगोड़ा के स्वांसपुर में दूसरी शादी कर पहली पत्नी के नवजात को जहर देकर हत्या के तीन आरोपियों को बुधवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बरी कर दिया. कोर्ट ने इस मामले में 17 मार्च […]
घाटशिला : जादूगोड़ा के स्वांसपुर में दूसरी शादी कर पहली पत्नी के नवजात को जहर देकर हत्या के तीन आरोपियों को बुधवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बरी कर दिया. कोर्ट ने इस मामले में 17 मार्च 2010 को बाघराई मुर्मू को बरी किया था. बुधवार को इसी मामले की तीन आरोपियों सुंदरी मुर्मू, बाहा मुर्मू और सुकुरमनी मार्डी को कोर्ट ने बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता आर प्रधान थे.
एपीपी बीजी महंती थे. इस संबंध में जादूगोड़ा थाना में गुरुवारी मुर्मू के भाई सुखलाल मुर्मू के बयान पर मामला दर्ज हुआ था. प्राथमिकी के मुताबिक गुरुवारी की शादी बाघराई मुर्मू के साथ हुई थी. एक वर्ष बाद संताली नियम के मुताबिक बाघराई ने दूसरी शादी कर पत्नी को घर ले आया. वह पत्नी गुरुवारी मुर्मू को भरण पोषण देना बंद कर दिया. प्रताड़ित कर घर से कई बार निकाल दिया. इसकी शिकायत गांव के प्रधान से हुई.
प्रधान ने समझाया तो वह गुरुवारी को अपने साथ कुछ दिनों तक रखा और प्रताड़ित करना शुरू किया. 9 जून 2006 को गुरुवारी बाहर गोबर फेंकने गयी थी. घर लौटी तो देखा घर का दरवाजा खुला है. बच्चे के मुंह से बदबू व झाग निकल रहा है. प्राथमिकी में संभावना व्यक्त की गयी है कि गुरुवारी को हटाने के लिए उसके बच्चे के दूध में जहर मिलाकर बाघराई ने पिला दिया. इससे उसकी मौत हो गयी.
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