दुमका : 2009 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के एक मामले में जरमुंडी के विधायक सह पूर्व मंत्री हरिनारायण राय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसएन सिन्हा की अदालत में पेश हुए. इस मामले में उन्हें अभियोजन का सारांश सुनाया गया. 2009 के विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए पहुंचे हरिनारायण राय के साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी थे.
अनुमंडल कार्यालय पहुंचे थे. उनके अलावा इस मामले 10 नामजद एवं साठ अज्ञात समर्थकों पर भी धारा 143, 186, 188, 356, 143 तथा आरपी एक्ट की धारा 32 एवं 123 (11) के तहत मामला दर्ज हुआ था.