पीड़िता राशन कार्ड का प्रमाणिक कागजात के तौर पर नहीं कर पा रहीं इस्तेमाल
Advertisement
राशन कार्ड में पति की उम्र 39 व पत्नी है 116 वर्ष की
पीड़िता राशन कार्ड का प्रमाणिक कागजात के तौर पर नहीं कर पा रहीं इस्तेमाल बीडीओ से लगायी गलती सुधारने की गुहार दलाही : सरकार की अति महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों को मिलने वाली राशन कार्ड में किसी परिवार के सदस्यों का नाम छूट जाना, नाम गलत होना या महिला के स्थान पर […]
बीडीओ से लगायी गलती सुधारने की गुहार
दलाही : सरकार की अति महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों को मिलने वाली राशन कार्ड में किसी परिवार के सदस्यों का नाम छूट जाना, नाम गलत होना या महिला के स्थान पर पुरुष व पुरुष के स्थान पर महिला टाइपिंग होना यह तो बड़े-बड़े अधिकारी भी छोटी सी भूल मान कर मुकर जाते हैं. वहीं राशन कार्ड बनाने वाले ने एक और कारनामा कर दिया है पति विधान चंद्र जिनकी उम्र जहां (39 वर्ष) है वहीं इनके पत्नी अर्चना दास की (उम्र 116 वर्ष) कर दिया गया है.
जबकि आधार कार्ड में अर्चना दास की जन्म तिथि एक जनवरी 1986 अंकित है. लाभुक द्वारा सारा कागजात अच्छे से जमा करने के बाद भी इस तरह की गलती सामने आ रही है. एेसी भूल के कारण लाभुकों को सरकारी लाभ से भी वंचित हो जाना पड़ता है. यहां तक की बैंक या किसी संस्थान में भी अपने प्रामाणिक कागजात के तौर पर जमा करने में दिक्कते हो जाती हैं. इसे सुधारने के लिए विधान चंद्र दास ने बीडीओ से गुहार लगायी है. विधान चन्द्र दास ने बताया राशन कार्ड में मेरी पत्नी की उम्र गलत अंकित है. जिससे मैं राशन कार्ड को प्रमाणिक कागजात के तौर पर किसी भी काम में नहीं लगा पा रहा हूं.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement