मंत्री लुईस मरांडी कोर्ट में पेश, सुनाया गया अभियोग

दुमका : समाज कल्याण मंत्री डॉ लोईस मरांडी चुनाव के दौरान नाजायज मजमा लगाकर मार्ग अवरुद्ध करने और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बुधवार को दुमका के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र नाथ मिश्र की अदालत में पेश हुई. न्यायालय द्वारा डॉ मरांडी को अभियोग का सारांश सुनाया गया. डॉ मरांडी ने आरोप से […]
दुमका : समाज कल्याण मंत्री डॉ लोईस मरांडी चुनाव के दौरान नाजायज मजमा लगाकर मार्ग अवरुद्ध करने और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बुधवार को दुमका के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र नाथ मिश्र की अदालत में पेश हुई. न्यायालय द्वारा डॉ मरांडी को अभियोग का सारांश सुनाया गया. डॉ मरांडी ने आरोप से इनकार किया.
न्यायालय द्वारा अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया गया. मामले में सुनवाई की अगली तिथि 20 नवंबर निर्धारित की गयी. इस मामले में डॉ लोईस पहले से जमानत पर हैं. डॉ लोईस की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार साह ने न्यायालय में पैरवी की. अधिवक्ता श्री साह ने बताया कि दंडाधिकारी के रूप में जिला शिक्षा उपाधीक्षक के पद पर
पदस्थािपतमिलन कुमार घोष की शिकायत पर दुमका नगर थाना में 19 दिसम्बर को भादवि की धारा 143,188, 283 और आरपीएक्ट 1951 की धारा 126 के तहत कांड संख्या 309/14 दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी में यह आरोप है कि करीब एक सौ कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेत्री डॉ लोईस मरांडी के नेतृत्व में उस दिन सुबह 6 बजे से 9 बजे दिन तक डीसी चौक पर धरना देते हुए सड़क को अवरुद्ध कर दिया था. विधानसभा चुनाव के दौरान झामुमो कार्यकर्ता द्वारा सदर प्रखंड के मुड़ाबहाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किये जाने के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ता बीच सड़क पर धरने पर बैठ गये थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










