दुमका : आदिवासी युवती के साथ दुमका में हुए गैंग रेप की वारदात के बाद पुलिस ने सोमवार को पीड़िता के ब्वाॅयफ्रेंड का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार मिश्रा के समक्ष दर्ज कराया गया. अपने बयान में उसने कहा कि छह सितंबर को वह दिग्घी में विश्वविद्यालय के पास से शाम के वक्त अपने महिला मित्र को लेकर आ रहा था. इस दौरान महिला मित्र ने कहा कि उसे ट्वायलेट जाना है. वह पेड़ के पास गाड़ी खड़ा कर रुक गया.
इसके बाद वहां दोनों बात करने लगे. इसी दौरान चार-पांच लड़के आ गये और कहने लगे कि तुमलोग गलत काम यहां कर रहे हो. हमलोगों को पांच हजार रुपये दो. लड़की का मोबाइल भी मांगा. मना किया तो लड़की को छेड़ने लगे. बाद में और लोगों को बुला लिया तथा घटना को अंजाम दिया.