आसनसोल में लाल सिग्नल की अनदेखी के बाद रेलवे बोर्ड सख्त, बिना रूट लर्निंग ड्यूटी नहीं
ट्रेन की फोटो
रेलवे बोर्ड ने बिना रूट लर्निंग वाले लोको पायलट की ड्यूटी पर रोक लगाई है. आसनसोल की घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनज़र यह सख्त कदम उठाया गया है.
धनबाद. पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेल मंडल में यात्री ट्रेन द्वारा लाल सिग्नल की अनदेखी की घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोन को ट्रेन चालकों की ड्यूटी को लेकर सख्त निर्देश जारी किये हैं. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पर्याप्त ‘रूट लर्निंग’ नहीं करने वाले लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को संबंधित मार्ग पर ट्रेन चलाने की ड्यूटी नहीं दी जाये. चालकों की कमी होने की स्थिति में भी इस नियम से समझौता नहीं करने और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के सीतारामपुर स्टेशन पर 29 जुलाई 2026 को हुई घटना की जांच में सामने आया कि संबंधित ट्रेन के चालक दल को उस मार्ग की पर्याप्त जानकारी नहीं थी. रेलवे में लाल सिग्नल की अनदेखी को तकनीकी भाषा में ‘एसपीएडी’ (सिग्नल पासिंग एट डेंजर) कहा जाता है.
रूट लर्निंग के बिना ड्यूटी नहीं
रेलवे नियमों के अनुसार किसी नये मार्ग पर ट्रेन चलाने से पहले लोको पायलट और उनके सहायक के लिए उस मार्ग पर नियमित रूप से चलने वाली ट्रेनों में सफर कर ‘रूट लर्निंग’ लेना जरूरी है. इसके तहत चालक दल को मार्ग की भौगोलिक स्थिति, सिग्नल, मोड़ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी हासिल करनी होती है.
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रेलवे बोर्ड के अनुसार, ऐसे मामले सामने आये हैं जिनमें अपर्याप्त रूट लर्निंग वाले चालकों को ड्यूटी पर लगाया गया. इससे एसपीएडी जैसी घटनाओं का जोखिम बढ़ता है और रेल परिचालन की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है.
24 अगस्त को सभी जोन को भेजा पत्र
रेलवे बोर्ड ने 24 अगस्त को सभी रेलवे जोन को पत्र भेजकर निर्देश दिया कि केवल रूट लर्निंग पूरी कर चुके चालकों की ही संबंधित मार्ग पर ड्यूटी लगायी जाये. नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई करने को भी कहा गया है.
बोर्ड के अनुसार, पांच अगस्त को हुई बैठक में 29 जुलाई की सीतारामपुर घटना पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया. चालक दल प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) में पहले से ही ऐसा ब्योरा मौजूद है, जिससे रूट लर्निंग से जुड़े उल्लंघनों की निगरानी की जा सकती है. यदि मौजूदा श्रेणियों में ऐसे मामलों को दर्ज करने का प्रावधान नहीं है, तो सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने को कहा गया है.
राजधानी, शताब्दी और दुरंतो नहीं चलायेंगे मालगाड़ी के चालक
रेलवे बोर्ड ने चालकों की कमी की स्थिति में भी बिना रूट लर्निंग के किसी चालक को तैनात नहीं करने के संबंध में कई दिशा-निर्देश दिये हैं. निर्देश के अनुसार राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों को किसी भी स्थिति में मालगाड़ी के लोको पायलट से नहीं चलाया जाये. जरूरत पड़ने पर निर्धारित रोस्टर यानी नियमित लिंक से ही चालकों की व्यवस्था करने को कहा गया है.
मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन सामान्य तौर पर मेल या पैसेंजर लोको पायलट करेंगे. इनके उपलब्ध नहीं होने पर ‘ए-ग्रेड’ प्रमाणपत्र प्राप्त मालगाड़ी के चालकों की उचित जांच के बाद अलग पैनल तैयार करने का निर्देश दिया गया है.
पैनल चालक भी नहीं मिले तो लोको निरीक्षक रहेगा साथ
बोर्ड के अनुसार यदि पैनल में शामिल कोई चालक भी उपलब्ध नहीं हो, तो ट्रेन के इंजन में चालक के साथ लोको निरीक्षक की मौजूदगी अनिवार्य होगी.
वहीं, किसी विशेष प्रकार के इंजन के लिए सक्षम चालक उपलब्ध नहीं होने पर इंजन को ही बदलकर ऐसा इंजन लगाने का निर्देश दिया गया है, जिसे उपलब्ध चालक चलाने में सक्षम हो.
अमृतसर और भोपाल में भी सामने आयी रूट लर्निंग की कमी
रेलवे बोर्ड के इस निर्देश से पहले भी बिना पर्याप्त रूट लर्निंग के चालकों की तैनाती के मामले सामने आये थे.
सात अगस्त 2026 को वाराणसी से पंजाब के छेहरटा जाने वाली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी एक्सप्रेस को अमृतसर स्टेशन पर करीब 15 मिनट तक रोकना पड़ा था. अधिकारियों को पता चला कि चालक दल को अमृतसर से छेहरटा के करीब सात किलोमीटर लंबे मार्ग की जानकारी नहीं थी. इसके बाद मुख्य लोको निरीक्षक को चालक दल के साथ भेजकर ट्रेन को रवाना किया गया.
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इसी तरह 10 अगस्त 2026 को वाराणसी से इंदौर जा रही काशी महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस को भोपाल के निशातपुरा स्टेशन पर रोकना पड़ा था. चालक दल के पास संत हिरदाराम नगर स्टेशन तक का रूट लर्निंग नहीं था. इसके बाद निशातपुरा से दूसरे चालक दल की व्यवस्था कर ट्रेन को आगे रवाना किया गया.
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