बताया कि ऑनलाइन पंजीयन में बच्चे का नाम, संबंधित स्कूल का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, कोटि आदि का ब्योरा होगा. इसके अलावा प्रमाण के तौर पर एड्रेस प्रूव आदि भी साक्ष्य अपलोड करना जरूरी होगा.
किसी बच्चे का एक बार पंजीयन हो जाने के बाद किसी हालत में उक्त बच्चे का दोबारा पंजीयन नहीं हो पायेगा. बैठक में सभी राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट, स्थापना अनुमति, अल्पसंख्यक हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की वार्डन, लिपिक या एक कंप्यूटर के जानकार शिक्षक मौजूद थे.