फोरम ने यह भी निर्देश दिया कि परिवादी नौकरी छोड़ने के दिन से साढ़े आठ फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से पीएफ का भुगतान पाने की हकदार हैं. ब्याज की रकम विपक्षी-1 प्रिंसिपल दून पब्लिक स्कूल कोयला नगर धनबाद द्वारा देय होगा. फोरम ने मानसिक यातना एवं वाद खर्च के रूप में पंद्रह हजार रुपये 60 दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश भी िदया है.
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उपभोक्ता फोरम ने प्रिंसिपल को दिया भुगतान का आदेश
धनबाद: जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्यद्वय पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को एक आदेश पारित कर परिवादी हीरापुर (धनबाद) निवासी कानू प्रिया चटर्जी के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी संख्या-1 प्रिंसिपल दून पब्लिक स्कूल कोयला नगर धनबाद को निर्देश दिया कि वह 30 […]
धनबाद: जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्यद्वय पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को एक आदेश पारित कर परिवादी हीरापुर (धनबाद) निवासी कानू प्रिया चटर्जी के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी संख्या-1 प्रिंसिपल दून पब्लिक स्कूल कोयला नगर धनबाद को निर्देश दिया कि वह 30 दिनों के अंदर परिवादी का पीएफ दावा पत्र विधि अनुसार विपक्षी संख्या-3 (रीजनल कमिश्नर) इपीएफओ रांची को अग्रसारित कर दें, ताकि परिवादी को पीएफ की राशि प्राप्त हो सके.
क्या है मामला : परिवादी कानू प्रिया चटर्जी ने दून पब्लिक स्कूल कोयला नगर धनबाद में 16.04.2000 को प्रधान क्लर्क के रूप में योगदान किया था. वेतन का भुगतान उनके एकाउंट, जो पंजाब नेशनल सिंघ बैंक में है, होता था. परिवादी को कम वेतन लेने के लिए बाध्य किया जाता रहा. परिवादी प्रिंसिपल से बकाया वेतन की मांग 2012 तक करती रही, लेकिन किसी बहाने उनका भुगतान नहीं किया गया और इपीएफ का पैसा भी रोक रखा गया. परिवादी 2013 में बीमार हो गयी, लेकिन उनका बताया रकम का भुगतान प्रिंसिपल ने नहीं किया. तब बाध्य होकर परिवादी ने 9 दिसंबर 15 को उपभोक्ता फोरम में वाद संख्या 136 /15 दायर कर न्याय की गुहार लगायी.
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