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महिला की हत्या में झोलाछाप डाॅक्टर को उम्रकैद की सजा

राजगंज का मामला. मरीज की बिना अनुमति के कराया था गर्भपात खबरें अदालत की धनबाद : मरीज की सहमति के बिना ही गर्भपात करा कर हत्या के मामले में शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (तृतीय) कुमार दिनेश की अदालत ने फैसला सुनाया. राजगंज रोड तेतुलमारी के झोलाछाप डॉक्टर जेल में बंद निमाई रवानी […]

राजगंज का मामला. मरीज की बिना अनुमति के कराया था गर्भपात

खबरें अदालत की
धनबाद : मरीज की सहमति के बिना ही गर्भपात करा कर हत्या के मामले में शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (तृतीय) कुमार दिनेश की अदालत ने फैसला सुनाया. राजगंज रोड तेतुलमारी के झोलाछाप डॉक्टर जेल में बंद निमाई रवानी को भादवि की धारा 302 में उम्र कैद व दस हजार, जबकि भादवि की धारा 313 में दस वर्ष की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. अदालत ने जुर्माना की राशि बीस हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया. सजा के बिंदु पर अपर लोक अभियोजक धनंजय सिंह ने बहस की.
क्या है मामला : तेतुलमारी निवासी जगदीश भुइयां की पत्नी अनिता देवी को पेट दर्द की शिकायत पर निमाई रवानी के सरस्वती नर्सिंग होम राजगंज ले जाया गया. वहां निमाई ने मरीज की अनुमति के बिना ही उसका गर्भपात करा दिया. स्थिति नाजुक हो जाने पर उसे निखिल नर्सिंग होम लोयाबाद रेफर कर दिया. जहां 14 जून 2009 को अनिता की मौत इलाज के दौरान हो गयी. इलाज के दौरान ही अनिता देवी ने निमाई रवानी के खिलाफ पुलिस को बयान दिया था. पुलिस ने कतरास (तेतुलमारी) थाना कांड संख्या 121/09 दर्ज किया था. केस विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक श्री सिंह ने पांच गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था. प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने किया. यह मामला एसटी केस नंबर 547/09 से संबंधित है.
खेलमंत्री अमर बाउरी के मामले में सुनवाई : झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी के दौरान भोजुडीह रेलवे स्टेशन के ईस्ट केबिन के पास रेलवे ट्रैक को जाम कर रेलवे परिचालन को बाधित करने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को रेलवे मजिस्ट्रेट मो उमर की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. अदालत में सूबे के खेल मंत्री अमर बाउरी गैर हाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. नौ मार्च 2011 को बाबूलाल मरांडी के आह्वान पर समरेश सिंह के नेतृत्व में झाविमो कार्यकर्ताओं ने घटना को अंजाम दिया था.
माले विधायक महेंद्र हत्या कांड में सुनवाई : बगोदर के माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन ने कोई गवाह पेश नहीं किया. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 16 मार्च मुकर्रर कर दी.
दहेज हत्याकांड में पति व ससुर को दस वर्ष की सजा
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (अठारह) गुलाम हैदर की अदालत ने शुक्रवार को दहेज हत्या के मामले में सजा पर फैसला सुनाया. छोटा आंबोना निवासी जेल में बंद राजा गोप (पति) व मधु गोप (ससुर) को भादवि की धारा 304 (बी) में दोषी पाकर दस-दस वर्ष की कैद तथा तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. वहीं सास पनिया देवी (सास) को भी आठ वर्ष की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा दी. निरसा निवासी काली गोप की पुत्री मीरा की शादी वर्ष 2009 में मधु गोप के पुत्र राजा गोप के साथ हुई थी. शादी के बाद वह ससुराल गयी वहां ससुराल वाले बीस हजार रुपये, साइकिल व टीवी की मांग करने लगे.
11 जुलाई 2010 को मीरा की लाश छोटा अांबोना रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे लाइन पर पायी गयी. घटना के बाद मृतका के पिता ने धनबाद रेल थाना में कांड संख्या 69/10 दर्ज कराया. अभियोजन से अपर लोक अभियोजन ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने 15 गवाहों की गवाही करायी थी.
ढुलू के पक्ष में तोपचांची के पूर्व इंस्पेक्टर ने दी गवाही
वारंटी आरोपी राजेश गुप्ता को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने, पुलिस की वरदी फाड़ने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को एसडीजेएम बिनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो, रामेश्वर महतो, चुनचुन गुप्ता व राजेश गुप्ता हाजिर थे, जबकि बसंत शर्मा गैर हाजिर थे.
उनकी ओर से उनके अधिवक्ता कैलाश प्रसाद लाला ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. अदालत में बचाव पक्ष (ढुलू महतो) की ओर से बचाव साक्षी के रूप में तोपचांची सह कतरास के प्रभार में तत्कालीन इंस्पेक्टर भगवान दास ने अपनी गवाही दी. उन्होंने अदालत को बताया कि 12.5.2013 को मैं तोपचांची इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित था. मुझे कतरास अंचल का भी प्रभार मिला हुआ था. कतरास थाना प्रभारी द्वारा विधायक ढुलू महतो के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में पत्र विधानसभा अध्यक्ष को लिखा गया था. उक्त पत्र को मैंने 22.1.14 को और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाघमारा ने 3.1.14 को अग्रसारित किया था.
मैं कतरास थाना प्रभारी आलोक सिंह द्वारा लिखे गये पत्र की छाया प्रति और उनके हस्ताक्षर को पहचानता हूं. वर्तमान में मैं स्पेशल ब्रांच रांची में कार्यरत हूं. बरोरा के थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी ने मुझे घटना की सूचना नहीं दी थी कि मैं कतरास थाना क्षेत्र के निचितपुर में वारंटी आरोपी के घर पर छापेमारी करने जा रहा हूं. बचाव पक्ष से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने बचाव साक्षी का मुख्य परीक्षण कराया, जबकि प्रतिपरीक्षण अभियोजन से अपर लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने किया.
बाबूलाल नहीं हुए हाजिर
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले की सुनवाई शुक्रवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी बिनोद कुमार की आलत में हुई. अदालत में सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के अलावा सबा अहमद समेत आठ आरोपित गैर हाजिर थे. अदालत में अभियजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक कुलदीप प्रसाद शर्मा कोई गवाह प्रस्तुत नहीं कर सके. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी.10 अप्रैल 2014 को बाबूलाल मरांडी को सबा अहमद के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए बाघमारा आना था. उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी धनबाद द्वारा निर्धारित अवधि के बाद आकर सभा को पोलो ग्राउंड में संबोधित किया था. राम सुरेश पाठक उड़न दस्ता दंडाधिकारी ने बाघमारा थाना में कांड संख्या 94/14 दर्ज कराया था.
हरिहरपुर के पूर्व थानेदार की जमानत पर आदेश आज
चमड़ा लोड कर जा रहे ट्रक चालक मो नाजीम को गोली मारकर जख्मी कर देने के मामले में आरोपित हरिहरपुर के पूर्व थानेदार संतोष कुमार रजक की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में हुई. अदालत उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद शनिवार को आदेश पारित करेगी. बता दें कि 16 जून 2016 को नाजीम ट्रक संख्या यूपीजेड एएन 3080 पर चमड़ा लोडकर जीटी रोड से जा रहा था. आरोप है कि रात ढाई बजे जब ट्रक राजगंज के समीप पहुंचा तो संतोष रजक ने ट्रक रोकने का प्रयास किया. जब ट्रक नहीं रुका तो पुलिस जीप से पीछा कर नाजीम को गोली मारकर जख्मी कर दिया और पैसे निकाल लिये.

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