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निगम के अधीन होंगे सभी सार्वजनिक हाट व तालाब

धनबाद: नगर आयुक्त मनोज कुमार ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें सार्वजनिक हाट, सैरात, तालाब व बस स्टैंड पर चर्चा की गयी. संबंधित विभाग के अधिकारियों से तालाब, हाट, सैरात व स्टैंड की सूची मांगी गयी. हालांकि उपायुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण बैठक में कुछ मामलों पर चर्चा नहीं हो पायी. […]

धनबाद: नगर आयुक्त मनोज कुमार ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें सार्वजनिक हाट, सैरात, तालाब व बस स्टैंड पर चर्चा की गयी. संबंधित विभाग के अधिकारियों से तालाब, हाट, सैरात व स्टैंड की सूची मांगी गयी. हालांकि उपायुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण बैठक में कुछ मामलों पर चर्चा नहीं हो पायी. नगर आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि नगर निगम एक्ट के मुताबिक निगम क्षेत्र के सभी सार्वजनिक हाट, तालाब, सैरात व वाहन स्टैंड निगम के अधीन होने हैं. इस संबंध में सभी विभाग के अधिकारियों ने अपने विभाग से मंतव्य मांगा है. एक सप्ताह के अंदर स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. बैठक में अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.
यूनियन क्लब को जुर्माना : बिल्डिंग मेटेरियल को सड़क पर रखने के आरोप में नगर निगम ने बुधवार को यूनियन क्लब पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है. नगर आयुक्त मनोज कुमार के आदेश पर टैक्स दारोगा विंध्याचल यादव ने जुर्माना की प्रक्रिया पूरी की. टैक्स दारोगा श्री यादव ने बताया कि भिश्तीपाड़ा में भी श्रीराम वाटिका पर बिल्डिंग मेटेरियल के लिए एक हजार रुपया जुर्माना किया गया. नगर निगम एक्ट के अनुसार सड़क पर बिल्डिंग मेटेरियल रहने पर जुर्माना का प्रावधान है. इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है.
नगर निगम ने डीआरएम को भेजा पत्र : नगर निगम ने डीआरएम को पत्र लिखा है. इसमें स्टेशन एरिया के दोनों ओर पांच सौ मीटर तक ओडीएफ करने का आग्रह किया गया है.

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