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वार्ड समिति बनाने को आगे नहीं आ रहे पार्षद

धनबाद : वार्ड समिति का गठन करने में पार्षद दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. जबकि वार्ड समिति के गठन के लिए सरकार ने फरवरी 2016 में अधिसूचना जारी कर दी है. छह माह बीत गये, लेकिन वार्ड समिति का गठन नहीं हुआ. नगर आयुक्त रमेश घोलप ने पिछले दिनों सभी पार्षदों को पत्र लिखकर यथाशीघ्र […]

धनबाद : वार्ड समिति का गठन करने में पार्षद दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. जबकि वार्ड समिति के गठन के लिए सरकार ने फरवरी 2016 में अधिसूचना जारी कर दी है. छह माह बीत गये, लेकिन वार्ड समिति का गठन नहीं हुआ. नगर आयुक्त रमेश घोलप ने पिछले दिनों सभी पार्षदों को पत्र लिखकर यथाशीघ्र वार्ड समिति के गठन का आदेश दिया है. बावजूद वार्ड समिति के गठन में पार्षद दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं.

अपने अधिकार छिनने से डर रहे हैं पार्षद !
झारखंड नगरपालिका एक्ट 2015 के अनुसार अब वार्ड समितियों के माध्यम से ही विकास योजनाओं का चयन होना है. वार्ड समिति के गठन के बाद वार्ड पार्षदों की मनमानी नहीं चलेगी. वार्ड स्तर पर आम सभा आयोजित कर ही विकास योजनाओं का चयन होगा. वार्ड समिति के अलावा उप समिति का भी गठन करना है. जलापूर्ति एवं जल कर, स्वच्छता, कल्याण,नागरिक सुविधा एवं होल्डिंग टैक्स, स्व नियोजन के लिए उप समिति बनाने का आदेश है.
वार्ड समिति में कौन कौन रहेंगे शामिल
वार्ड समिति के अध्यक्ष होंगे संबंधित वार्ड के वार्ड पार्षद. आम सभा में मनोनीत वार्ड के दो निवासी, व्यवसायी वर्ग का दो प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति- जनजाति का दो प्रतिनिधि, महिला वर्ग के दो प्रतिनिधि, शहरी निकाय द्वारा मनोनीत पदाधिकारी या कर्मी इसके सदस्य होंगे.
बोले पार्षद
निर्मल मुखर्जी : नगर निगम को अधिसूचना का अवलोकन करना चाहिए. इसके बाद ही वार्ड पार्षदों को पत्र लिखना चाहिए. नियम के अनुसार नगर निगम वार्ड समिति के गठन को लेकर पहल नहीं कर रहा है. इसी कारण वार्ड समिति का गठन नहीं हो रहा है.
अशोक पाल : वार्ड समिति को लेकर वार्ड के लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. वार्ड समिति के लिए और प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है. हालांकि कुछ लोगों का नाम आया है. उनलोगों से कहा गया है कि पहले निगम में आवेदन करें. वार्ड समिति के गठन के बाद मनमानी नहीं चलेगी.

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