धनबाद : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्य नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को एक आदेश पारित किया. विपक्षी श्रीबालाजी डेवलर्पस प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस श्रीराम प्लाजा बैंक मोड़ धनबाद प्रमोद कुमार अग्रवाल व पंकज कुमार अग्रवाल अमलापाड़ा झरिया को आदेश दिया कि वे फ्लैट मालिक […]
धनबाद : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्य नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को एक आदेश पारित किया. विपक्षी श्रीबालाजी डेवलर्पस प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस श्रीराम प्लाजा बैंक मोड़ धनबाद प्रमोद कुमार अग्रवाल व पंकज कुमार अग्रवाल अमलापाड़ा झरिया को आदेश दिया कि वे फ्लैट मालिक को उसी अपार्टमेंट में पार्किंग स्पेस क्षेत्रफल तथ चौहदी के साथ पुर्न आवंटन तीस दिनों के अंदर करें तथा मानसिक यातना एवं वाद खर्च के रूप में पांच हजार रुपये का भुगतान परिवादी को करें.
यदि विपक्षी आदेश का पालन निर्धारित अवधि में नहीं करते हैं तब उन्हें दो लाख रुपये साढ़े आठ फीसदी की दस से प्रत्येक कार पार्किंग स्पेस के लिए भुगतान करना होगा.
क्या है मामला : परिवादी नीतीश श्रीवास्तव , पंकज श्रीवास्तव, चंदन भट्टाचार्य चीरागोड़ा स्थित शिव शुबाला एपार्टमेंट में रहते हैं. विपक्षियों ने अपार्टमेंट ब्लॉक एक तथा ब्लॉक बी का निर्माण किया. परिवादियों ने फ्लैट एवं साथ में कार पार्किंग स्थान पूरी कीमत देकर खरीदी है, लेकिन विपक्षियों ने फ्लैट मालिकों को उनके फ्लैट के सामने कार पार्किंग का स्पेस न देकर दूसरे फ्लैट के सामने पार्किंग स्थल दिया है. परिवादियों ने 13 जनवरी 11 को उपभोक्ता फोरम में वाद (संख्या 10/11) दर्ज करायी.