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माडा. नगर विकास विभाग ने जारी किया निर्देश, कार्यालयों से मांगा विवरण

ऑनलाइन पास होगा भवन का नक्शा अब धनबाद में माडा भवन का नक्शा ऑनलाइन पास करेगा. सरकार के नगर विकास विभाग ने इस संबंध में सोमवार को निर्देश जारी कर दिया है. इस प्रक्रिया से नियम में पारदर्शिता होगी. साथ ही नक्शा पास कराना पहले की तुलना में सरल हो जायेगा. लोगों को बार-बार कार्यालय […]

ऑनलाइन पास होगा भवन का नक्शा

अब धनबाद में माडा भवन का नक्शा ऑनलाइन पास करेगा. सरकार के नगर विकास विभाग ने इस संबंध में सोमवार को निर्देश जारी कर दिया है. इस प्रक्रिया से नियम में पारदर्शिता होगी. साथ ही नक्शा पास कराना पहले की तुलना में सरल हो जायेगा. लोगों को बार-बार कार्यालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे.
धनबाद : सरकार के नगर विकास विभाग ने माडा से नक्शा पास करने की प्रक्रिया का पूरा विवरण सोमवार को चंद घंटों में भेजने का निर्देश दिया. सुबह यह खबर मिलते ही माडा के संबंधित विभागों में खलबली मच गयी, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम से कर्मचारी अवगत नहीं हैं. माडा प्रबंध निदेशक भी फिलहाल मुख्यालय से बाहर हैं. जैसे-तैसे अधिकारियों ने विभाग से जानकारी लेकर सबसे पहले संबंधित फॉरमेट को डाउनलोड किया. उसके बाद उसी आधार पर ऑफिस से सारा आंकड़ा डाउनलोड कर भेजा गया. यह विवरण आरआरडीए से भी मांगा गया है.
ऑनलाइन काम होने से आयेगी पारदर्शिता
माडा एमडी अनिल पांडेय ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की तर्ज पर अब नक्शे की प्रक्रिया भी ऑनलाइन पूरी करने की तैयारी है. अमृत योजना के तहत माडा से ही नहीं वरन तमाम निकायों व नगर निगम से यह विवरण नगर विकास विभाग ने ऑनलाइन मांगा है. पारदर्शिता के लिए आवेदन समेत सभी काम ऑनलाइन होंगे.
नगर परिषद, नगर निगम, आरआरडीए तथा माडा के लिए प्रक्रिया अलग-अलग है. इसमें कुछ प्रक्रिया सभी के लिए कॉमन है.
कॉमन प्रक्रिया में सबसे पहले साइट पर जाकर ऑनलाइन प्रपोजल सबमिट करना होगा.
संबंधित क्लर्क के पास ऑनलाइन आवेदन पहुंचेगा. प्रोपोजल सही पाये जाने पर वह इसे लीगल ऑफिसर को भेजेगा.
लीगल ऑफिसर जांच के लिए ऑनलाइन जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर के पास भेजेंगे.
तकनीकी रूप से सही पाये जाने पर कागजात टाउन प्लानर के पास जायेगा, जो कि लैंड यूज की स्थिति, ड्रेनेज व पथ की जांच करेंगे.
टाउन प्लानर से जांच के बाद मामला टीएम को ऑनलाइन भेजा जायेगा. टीएम इसे एमडी को भेजेंगे, जहां अंतिम स्वीकृति मिलेगी.
नक्शा पास होने के बाद विभाग कॉम्पलेशन व ऑकोपेसी सर्टिफिकेट संबंधित व्यक्ति को देगा.

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