धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में केंदुआडीह थानांतर्गत गरेरिया बस्ती निवासी माथुर महतो को दोषी पाकर शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. सजा बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि 21 मार्च मुकर्रर की गयी है.
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कोर्ट ने दुष्कर्म का दोषी करार दिया
धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में केंदुआडीह थानांतर्गत गरेरिया बस्ती निवासी माथुर महतो को दोषी पाकर शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. सजा बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि 21 मार्च मुकर्रर की गयी है. क्या है मामला : एक अक्तूबर 2012 […]
क्या है मामला : एक अक्तूबर 2012 को शाम पांच बजे युवती शौच के लिए गयी हुई थी. तभी आरोपी उसे उठा कर डंपर पर ले गया और दुष्कर्म किया. पीड़िता की मां ने केंदुआडीह थाना में चार अक्तूबर 12 को भादवि की धारा 376 में कांड संख्या 115/ दर्ज कराया.
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल के मामले में सुनवाई : आदर्श आचार संहिता उलंघन के एक मामले में शनिवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कुमार पवन की अदालत में सुनवाई हुई. केस अभिलेख पुलिस पेपर पर चल रहा है. अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी व सबा अहमद हाजिर नहीं हुए. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने दंप्रसं की धारा 317 के तहत प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अब इसकी सुनवाई छह अप्रैल 16 को होगी.
क्या है मामला : लोक सभा चुनाव के दौरान बाबूलाल मरांडी का हेलीकॉप्टर निर्धारित समय के बाद पहुंचा. नेताद्वय ने बाघमारा में चुनावी सभा को निर्धारित समय के बाद संबोधित किया. जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ. मामला बाघमारा थाना कांड संख्या 94/14 से संबंधित है.
दिवंगत अधिवक्ता के निधन पर फुलकोर्ट रेफरेंस : दिवंगत अधिवक्ता सीताराम निषाद के निधन पर शनिवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में फुलकोर्ट रेफरेंस का आयोजन किया गया. अध्यक्षता प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ ने की. मौके पर बेंच की ओर से अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अभय कुमार सिन्हा, सचींद्र कुमार पांडेय, महेंद्र प्रसाद, रवींद्र कुमार, एमपी यादव, नीरज कुमार श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश, सीजेएम संजय कुमार सिंह, निबंधक विनोद कुमार, जबकि बार की ओर से बार अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी, महासचिव विदेश कुमाद दां, कोषाध्यक्ष मुकुल तिवारी, उपाध्यक्ष धनेश्वर महतो, प्रयाग महतो आदि थे.
ढुलू मामले में हुई सुनवाई, नहीं पहुंचा गवाह
बाघमारा थाना में घुस कर सहायक अवर निरीक्षक अरुण कुमार शर्मा के साथ धक्का-मुक्की करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में शनिवार को अवर न्यायाधीश सप्तम दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत में सुनवाई हुई. अभियोजन की ओर से कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया. अदालतन ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 18 अप्रैल 16 निर्धारित कर दी. क्या है मामला : 15 सितंबर 10 को ढुलू महतो अपने समर्थकों के साथ बाघमारा थाना गये.
वहां जाकर केस डायरी हल्का व कड़ा लिखने को लेकर केस के आइओ अरुण कुमार शर्मा के साथ धक्का-मुक्की कर सरकारी काम में बाधा पहुंचायी. घटना के बाद बाघमारा थाना के तत्कालीन थानेदार एस लिंडा ने ढुलू महतो, सुरेश साव, डब्लू कुमार महथा, मदन साव, संतोष चंद्र गोराई, सुशील कुमार महथा समेत 18 लोगों के खिलाफ बाघमारा थाना में कांड संख्या 207/10 दर्ज कराया.
ढुलू ने की अपील याचिका दायर : सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में निचली अदालत द्वारा एक साल की सजा दिये जाने के बाद बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो ने शनिवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत में क्रिमिनल अपील याचिका दायर की. अदालत ने सुनवाई के लिए 21 मार्च की तिथि निर्धारित की. क्या है मामला :
मो उमर की अदालत ने भाजपा विधायक ढुलू महतो को भादवि की धारा 147 व 353 में एक-एक वर्ष तथा 341 में एक माह की कैद की सजा सुनायी थी. सभी सजा एक साथ चलेगी. बाद में अदालत ने सजायाफ्ता को सेशन न्यायालय में अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी थी. विदित हो कि 18 अक्तूबर 05को महुदा पुलिस ने बिहारी यादव के शव को कुलटांड़ जानेवाली सड़क के बगल की झाड़ी से बरामद किया था. जब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए प्रक्रिया कर रही थी तभी आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था.
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