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साबिर पर हमला करने वाले को पांच वर्ष कैद की सजा

धनबाद:नाजायज मजमा बनाकर साबिर आलम पर बम से जानलेवा हमला करने के मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद मतलूब हुसैन की अदालत ने जेल में गैंगस्टर फहीम खान के साले गुड्डू खान को भादवि की धारा 307/149 में पांच वर्ष की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. […]

धनबाद:नाजायज मजमा बनाकर साबिर आलम पर बम से जानलेवा हमला करने के मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद मतलूब हुसैन की अदालत ने जेल में गैंगस्टर फहीम खान के साले गुड्डू खान को भादवि की धारा 307/149 में पांच वर्ष की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

अदालत ने सजायाफ्ता को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. घटना 12 मई 2001 की है. इसमें फहीम खान के भतीजे चीकू खान, साला गुड्डू खान, चांद खान, शाहीन खान और फहीम खान की मां नजमा खातून को नामजद किया गया था. अभियोजन ने सात गवाहों का परीक्षण किया.

इस दौरान फहीम की मां की हत्या हो गयी. अदालत ने उसका नाम केस से हटा दिया. मो. चांद, मो. बुद्दु व शाहीन खान को अदालत ने 24 जनवरी 2011 को रिहा कर दिया था. शेष गुड्डू खान ट्रायल फेस कर रहा था. वहीं चीकू को अदालत ने जुबेनाइल घोषित कर दिया.

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