स्कीम का चयन खुद कर पायेंगे सेवानिवृत्त कोल अधिकारी
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पेंशन फंड की राशि का शेयर में होगा निवेश
स्कीम का चयन खुद कर पायेंगे सेवानिवृत्त कोल अधिकारी कोयला मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर धनबाद : अब सेवानिवृत्त कोल अधिकारियों के पेंशन फंड की राशि शेयर व सरकारी बांड में निवेश की जायेगी. निवेश से मिलने वाली राशि ही पेंशन के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों को दी जायेगी. किस स्कीम में राशि का निवेश […]
कोयला मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर
धनबाद : अब सेवानिवृत्त कोल अधिकारियों के पेंशन फंड की राशि शेयर व सरकारी बांड में निवेश की जायेगी. निवेश से मिलने वाली राशि ही पेंशन के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों को दी जायेगी. किस स्कीम में राशि का निवेश करना है इसका चयन भी अधिकारी खुद करेंगे. इस बाबत कोल मंत्रालय ने कोल इंडिया को सर्कुलर जारी कर दिया है. स्कीम लागू करने के लिए कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता को कॉरपोरेट हेड ऑफिस व सभी अनुषांगिक कंपनियों को कारपोरेट ब्रांच का दर्जा दिया जायेगा.
सरकारी बांड व शेयर में लगेगा पैसा : पेंशन फंड रेगुलटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) की स्कीम के अनुसार यह पैसा एक फंड के रूप में जमा किया जायेगा. जिसे शेयर, सरकारी बांड व फिक्स्ड इंकम इंस्ट्रूमेंट आदि में निवेश किया जाएगा. सेवानिवृत्त अधिकारी खुद निवेश के लिए स्कीम का चयन कर सकेंगे. लेकिन 50 फीसदी से अधिक राशि शेयर में नहीं लगायी जा सकती है. हर अधिकारी का अलग-अलग खाता होगा, इसलिए जितनी राशि निवेश की जाएगी और उसे जो फायदा होगा,
उसे पेंशन के रूप अधिकारयों को दिया जायेगा. स्कीम अधिकारी के रिटायर होने के बाद शुरू होगी़ यह अधिकतम दस वर्ष तक लागू होगा. इसके बाद अफसर चाहे तो स्कीम से पैसा निकाल सकते हैं. सेवानिवृत्त अधिकारी की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा.
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