धनबाद : समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने और जुर्माना की राशि निर्गत न करने पर राज्य सूचना आयोग ने पीएमसीएच के जन सूचना पदाधिकारी पर तल्ख टिप्पणी की है. इस संबंध में प्रधान सचिव व धनबाद डीसी को भी पत्र लिखकर आयोग ने पूछा है कि इस दिशा में अबतक क्या कार्रवाई हुई है. मामला अपील वाद संख्या 411/14 सतपाल सिंह ब्रोका बनाम जन सूचना पदाधिकारी पीएमसीएच का है.
श्री ब्रोका ने पीएमसीएच में सुरक्षा प्रदान कर रही आकांक्षा सिक्यूरिटी सर्विसेज के संबंध में 15 जुलाई 2013 को सूचना मांगी थी. लेकिन सूचना नहीं दी गयी. हालांकि इसी माह उक्त कंपनी को पीएमसीएच से हटा दिया गया है. एक सितंबर 2015 को जनसूचना पदाधिकारी पीएमसीएच पर समय पर सूचना नहीं देने के कारण आरटीआइ की धारा 20(1) के तहत 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया था.
वहीं अपीलकर्ता को अलग से क्षतिपूर्ति की भरपायी के लिए 50 हजार रुपये देने का आदेश दिया गया था. अब अगली सुनवाई 22 मार्च 2016 को है. इस दिन जन सूचना पदाधिकारी के नहीं आने पर धारा 20(2) के तहत कार्रवाई होगी. श्री ब्रोका ने कहा कि एक सामान्य सूचना के लिए आइरटीआइ कानून की अवहेलना की गयी.