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एचपी के नकली टोनर मामले में दो दुकानदारों पर केस

धनबाद: एचपी के नकली टोनर जब्ती मामले में बैंक मोड़ थाना में दो कंप्यूटर दुकानदारों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गयी है. कंपनी के प्रतिनिधि राजेश कुमार झा की शिकायत पर दर्ज एफआइआर में अग्रवाल कंप्यूटर के प्रोपराइटर गिरधारी लाल अग्रवाल व राजा इंटरप्राइजेज नामक कंप्यूटर दुकान के मालिक राकेश कुमार सिन्हा को नामजद किया […]

धनबाद: एचपी के नकली टोनर जब्ती मामले में बैंक मोड़ थाना में दो कंप्यूटर दुकानदारों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गयी है. कंपनी के प्रतिनिधि राजेश कुमार झा की शिकायत पर दर्ज एफआइआर में अग्रवाल कंप्यूटर के प्रोपराइटर गिरधारी लाल अग्रवाल व राजा इंटरप्राइजेज नामक कंप्यूटर दुकान के मालिक राकेश कुमार सिन्हा को नामजद किया गया है. दोनों को थाना से ही जमानत दे दी गयी है.

कंपनी प्रतिनिधियों के साथ पुलिस की छापामारी के दौरान सोमवार की शाम दोनों दुकानों से दो नकली लेजर जेट टोनर जब्ती का दावा किया गया है. धारा 63/65 कॉपी राइट एक्ट 1957 के तहत एफआइआर दर्ज की गयी है.

एसआइ राम सागर कुमार को अनुसंधानकर्ता बनाया गया है. छापामारी के बाद चेंबर के पदाधिकारी बैंक मोड़ थाना में जम गये. दुकानदार जब्त माल को असली बता रहे थे, जबकि कंपनी प्रतिनिधि नकली बता रहे थे. पुलिस असमंजस में पड़ गयी थी. कंपनी प्रतिनिधि व चेंबर पदाधिकारी की ओर से वरीय पुलिस अधिकारियों को फोन पर जानकारी दी गयी.

साक्ष्य के आलोक में कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश मिला. मंगलवार की शाम पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची और आइटी एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज की गयी. जमानतीय धारा के कारण दोनों दुकानदारों को थाना से ही जमानत मिल गयी. कंपनी प्रतिनिधि धोखाधड़ी व जालसाजी की धारा भी एफआइआर में जुड़वाने की कोशिश में थे लेकिन सफलता नहीं मिली. पुलिस का कहना था कि अनुसंधान में अगर धोखाधड़ी के साक्ष्य मिले तो धारा जुट सकती है.

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