धनबाद: आम बगान सोनारडीह निवासी बीसीसीएल कर्मी जगदीश कर्मकार की हत्या में बुधवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत ने मृतक के पुत्र रोहन कर्मकार को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर उम्रकैद व बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर सजायाप्ता को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.
क्या है मामला : जगदीश कर्मकार बीसीसीएल के गोविंदपुर क्षेत्र संख्या तीन की महेशपुर कोलियरी में लोडर था.
उसका अवैध संबंध दूसरी महिला से था. उसका बेटा रोहन प्राय: इसका विरोध करता था. 12 जूून 14 को धर्माबांध ओपी के चौकीदार वशिष्ठ सिंह शाम सात बजे अपने घर जा रहा था, तभी ग्रामीणों ने बताया कि आम बगान सोनारडीह में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी है. वह आरोपी रोहन कर्मकार के घर गया तो देखा कि जगदीश कर्मकार का शव पलंग पर रखा हुआ है. चारों ओर से उसके परिजन घेरे हुए है.
बाघमारा पुलिस ने जब रोहन से पूछताछ शुरू की तब मामले का पर्दाफाश हुआ. चौकीदार के फर्द बयान के आधार पर अज्ञात के खिलाफ बाघमारा (धर्माबांध) कांड संख्या 153/14 दर्ज किया गया. केस के आइओ आर राम ने 31 अगस्त 14 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. अदालत ने 19 नवंबर 14 को आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 302 में आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ने 6 गवाहों की गवाही करायी.