अभियोजन की ओर से एपीपी सोनी कुमारी ने गवाह बरोरा थाना के तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक दिनेश कुमार राय की गवाही करायी. गवाह ने अदालत को बताया कि 12 मई 13 को मैं बरोरा थाना में पदस्थापित था. 12 बजे दिन में थाना पर सूचना मिली कि कतरास थाना क्षेत्र के निचितपुर में वारंटी राजेश गुप्ता को गिरफ्तार करने जाना है. निचितपुर पहुंचने के बाद मुझे राजेश गुप्ता के घर के पीछे दो सिपाही के साथ भेजा गया. मैं भी पीछे से आगे आया तो देखा कि बहुत लोग वहां जमा हो गये हैं. और चिल्लाते हुए राजेश गुप्ता को ले जा रहे हैं. गवाह ने अदालत में उपस्थित आरोपियों को पहचानने से इंकार किया. इस केस में अब तक 14 गवाहों की गवाही हो चुकी है.
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ढुलू मामले में गवाह ने नहीं की पहचान
धनबाद: वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो, बसंत शर्मा, चुनचुन गुप्ता, गंगा साव व रामेश्वर महतो हाजिर थे. अभियोजन की ओर से एपीपी सोनी कुमारी ने […]
धनबाद: वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो, बसंत शर्मा, चुनचुन गुप्ता, गंगा साव व रामेश्वर महतो हाजिर थे.
डिप्टी मेयर ने किया सरेंडर: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय पीके सिन्हा के आदेश पर सोमवार को डिप्टी मेयर एकलब्य सिंह ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत में सरेंडर कर अपना बंध पत्र दाखिल किया. अदालत ने दस हजार के दो मुचलकों पर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिलीप सिंह ने बहस की. विदित हो कि 22 अगस्त 15 को धनबाद हाजत में बंद आरोपी देवेंद्र सिंह के साथ गाली गलौज व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में डिप्टी मेयर एकलब्य सिंह आरोपी हैं. उन्होंने 2 सितंबर 15 को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी संख्या-1497/15 दायर की थी. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने 23 सितंबर 15 को अग्रिम जमानत दे दी थी. धनबाद थाना के पूर्व थानेदार अशोक कुमार सिंह ने 28 अगस्त 15 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
सीबीआइ को लगा झटका, पीएम व क्लर्क हुए रिहा: सीबीआइ को उस वक्त झटका लगा जब सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने रिश्वतखोरी मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए बस्ताकोला कोलियरी के पूर्व कार्मिक प्रबंधक प्रकाश कुमार मिश्रा व लिपिक इंद्रमणी राय को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. फैसले के वक्त सीबीआइ के वरीय लोक अभियोजक कपिल मुंडा व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार सिन्हा अदालत में मौजूद थे.
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