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सनोज मालाकार को उम्रकैद, तीन बरी

धनबाद : बुंदेला बस मालिक सुधीर सिंह हत्याकांड में मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने जेल में बंद सनोज मालाकार को भादवि की धारा 302 में उम्र कैद और बीस हजार रुपये जुर्माना, जबकि आर्म्स एक्ट की धारा 27 में तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना […]

धनबाद : बुंदेला बस मालिक सुधीर सिंह हत्याकांड में मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने जेल में बंद सनोज मालाकार को भादवि की धारा 302 में उम्र कैद और बीस हजार रुपये जुर्माना, जबकि आर्म्स एक्ट की धारा 27 में तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
जुर्माना राशि अदा न करने पर दोनों धाराओं में छह माह व तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी.अदालत ने सजायाफ्ता को षडयंत्र रचने के आरोप से मुक्त कर दिया.
शेष अन्य आरोपी राहुल सिंह, प्रीतम सिंह व रौशन सिंह को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. फैसले के वक्त प्रभारी लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह, सूचक के निजी अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार सिन्हा व जया कुमार मौजूद थे.
31 अक्तूबर, 13 की घटना : 31 अक्तूबर 13 को जब सुधीर सिंह अपने विज्ञान विहार कॉलोनी स्थित आवास जा रहे थे, तभी बरवाअड्डा मार्बल दुकान के समीप सड़क पर अपराधियों ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी.
घटना के एक दिन बाद एक नवंबर 13 को मृतक के पुत्र सुमित कुमार सिंह ने गोविंदपुर (बरवाअड्डा) थाना में कांड संख्या 484/13 दर्ज कराया. केस के आइओ बरवाअड्डा थाना के तत्कालीन थानेदार अजय कुमार पंजिकार ने 28 फरवरी 14 को आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 302,120 बी 27 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र समर्पित किया.
अदालत ने तीन जनवरी 15 को आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर विचारण कार्य शुरू किया. 15 जुलाई 15 को अदालत ने आरोपियों का सफाई बयान भादवि की धारा 313 के तहत दर्ज किया.
अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ने केस विचारण के दौरान 11 गवाहों का परीक्षण कराया. इसी केस में विकास सिंह का ट्रायल अलग चल रहा है. जबकि एक अन्य आरोपी राजू मालाकार फरार है. यह मामला एसटी केस नंबर 319/14 से संबंधित है.
धनबाद : स्नेत पर आयकर कटौती (टीडीएस) मामले में धनबाद नगर निगम में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है. दो वित्तीय वर्ष से न तो टीडीएस जमा हुआ है और न ही रिटर्न दाखिल किये गये हैं.
आयकर आयुक्त (टीडीएस) बिहार-झारखंड संजय शिवम एवं संयुक्त आयुक्त चौधरी उरांव के निर्देश पर मंगलवार को धनबाद टीडीएस शाखा ने धनबाद नगर निगम कार्यालय में सर्वे किया. सर्वे में आइटीओ आरके गर्ग, एमपी सिंह, निलेश कुमार, सुनील चौधरी सहित कई अधिकारी शामिल थे. सूत्रों के अनुसार इस दौरान कई गड़बड़ियां पकड़ी गयीं. नगर निगम द्वारा संवेदकों व अन्य एजेंसियों को भुगतान के एवज में काटे गये डीटीएस मद की राशि आयकर विभाग में जमा नहीं की गयी है.
वित्तीय वर्ष 2013-14 कीप्रथम तिमाही के बाद से कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया गया है. जांच में पता चला कि नगर निगम द्वारा पार्किग ठेका में वसूली जा रही राशि में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) नहीं काटा जा रहा है.
नियमत: टीसीएस काट कर उसे आयकर विभाग को देना है. आयकर विभाग की ओर से नगर आयुक्त को इस मामले में सम्मन जारी किया गया है. उन्हें 10 अगस्त तक पूरे कागजात एवं साक्ष्य के साथ जवाब देने को कहा गया है.

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