धनबाद: उपायुक्त सह जिला समाहर्ता प्रशांत कुमार ने कतरास राज परिवार के कब्जे में 10.57 एकड़ सरकारी जमीन की जमाबंदी को रद्द कर दिया है. साथ ही इसे सरकारी अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया है.
क्या है मामला : बाघमारा अंचल के कतरास मौजा के मौजा संख्या 239, खाता संख्या 312, प्लॉट संख्या 996, रकबा 2.47 एकड़ तथा प्लॉट संख्या 997, रकबा 8.10 एकड़ जमीन, जिस पर कतरास राज परिवार अपना दावा कर रहा था, की जमाबंदी जांच में गड़बड़ मिली. इस जमीन का एक बड़ा हिस्सा तालाब है. बाघमारा के सीओ की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त तालाब अंचल कार्यालय एवं हलका कार्यालय में सैरात के रूप में दर्ज है.
कतरास राज परिवार के वंशज चंद्रनाथ सिंह द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष 06.02.1962 को पूर्णेदु नारायण सिंह के नाम फॉर्म एम की छाया प्रति तथा लगान रसीद की छायाप्रति कागजात के रूप में पेश किया गया. सीओ रिपोर्ट के अनुसार संबंधित जमाबंदी बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश से खोल दी गयी है. उन्होंने जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की.