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कारू सिंह के विरुद्ध जिला बदर की प्रक्रिया

धनबाद: जयंत गोप हत्याकांड व संतोष सिंह से रंगदारी मांगे जाने के मामले में आरोपी खास झरिया निवासी कारू सिंह उर्फ अकाश सिंह के विरुद्ध जिला बदर की प्रक्रिया तीन सितंबर 13 को शुरू कर दी गयी. यह प्रक्रिया जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त की अदालत ने शुरू की. एसपी धनबाद के पत्रंक -3809 व डीएसपी […]

धनबाद: जयंत गोप हत्याकांड व संतोष सिंह से रंगदारी मांगे जाने के मामले में आरोपी खास झरिया निवासी कारू सिंह उर्फ अकाश सिंह के विरुद्ध जिला बदर की प्रक्रिया तीन सितंबर 13 को शुरू कर दी गयी.

यह प्रक्रिया जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त की अदालत ने शुरू की. एसपी धनबाद के पत्रंक -3809 व डीएसपी सिंदरी के पत्रंक-1456 दिनांक 28 जून 13 की अनुशंसा व संलग्न दस्तावेज के आधार पर विपक्षी कारू सिंह को अदालत में उपस्थित होकर 17 सितंबर 13 को कारण पृच्छा दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया गया है. अदालत ने विपक्षी को नोटिस तामिला के लिए झरिया थाना भेज दी है. यह मामला सीसीए केस नंबर 2/13 से संबंधित है.

कोर्ट ने किया आरोपियों को दूसरे केस में रिमांड : एना फायर प्रोजेक्ट कोल डंप में पार्षद रुस्तम अंसारी व गया प्रताप सिंह के समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प को रोकने गये झरिया थाना के तत्कालीन थानेदार विनोद कुमार व पुलिस बल पर किये गये जानलेवा हमला, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में आरोपी जेल में बंद पार्षद के भाई पिंटू उर्फ इसरारफिल, सोहराब अंसारी, मुबारक अंसारी व भतीजा सिंदू उर्फ कमल हसन को झरिया थाना कांड संख्या 420/11 में रिमांड करने का आदेश शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डीके पाठक की अदालत ने दी. केस के अनुसंधान कर्ता कानू राम त्रिया ने अदालत में एक आवेदन दाखिल कर झरिया थाना कांड संख्या -421/11 में जेल में बंद आरोपियों को 420/11 में रिमांड करने का आग्रह किया.

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