धनबाद: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने कुस्तौर ठेका घोटाला मामले में आरोपित कुंभनाथ सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी.
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शहनवाज ने बहस की. विदित हो कि अदालत पूर्व में ही अरबपति ठेकेदार एलबी सिंह की अग्रिम जमान अर्जी खारिज कर चुकी है. सीबीआइ की धनबाद शाखा ने 31 जनवरी 13 को आरोपियों के खिलाफ आरसी केस नंबर 1/13 दर्ज किया था. आरोप है कि वर्ष 2008 से लेकर 2011 के दौरान कुस्तौर एरिया में पीसीसी सड़क निर्माण, बिजली कार्य व अन्य सिविल कार्यो में भारी गड़बड़ी हुई थी.
बीसीसीएल अधिकारियों ने ठेकेदार लाल बाबू सिंह, उसके भाई कुंभनाथ सिंह को लाभ पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरूपयोग करते हुए बिना काम किये ही एक करोड़ 23 लाख 13 हजार 354 रुपये का भुगतान मेसर्स डीके सिंह नामक फार्म को कर दिया. उक्त चेकों का भुगतान बैंक ऑफ इंडिया ऐना शाखा से किया गया था. सीबीआइ ने एलबी सिंह, कुंभनाथ सिंह, कुस्तौर के तत्कालीन सीजीएम एके सेनगुप्ता, जीएम एसपी सिंह समेत 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.