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आर्य सिंह हत्याकांड में चार को उम्रकैद

धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दशम एसएस दुबे की अदालत ने आर्य कुमार सिंह हत्याकांड में मंगलवार को गांधी नगर (धनबाद) निवासी रंजीत सिंह, सुरेंद्र यादव, कार्तिक दास व राजेश दास को भादवि की धारा 302/149 में उम्र कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. कोर्ट ने भादवि की धारा 148 में […]

धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दशम एसएस दुबे की अदालत ने आर्य कुमार सिंह हत्याकांड में मंगलवार को गांधी नगर (धनबाद) निवासी रंजीत सिंह, सुरेंद्र यादव, कार्तिक दास व राजेश दास को भादवि की धारा 302/149 में उम्र कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. कोर्ट ने भादवि की धारा 148 में दो वर्ष व 147 में एक वर्ष की सजा भी सुनायी.

सभी सजा एक साथ चलेगी. अदालत ने फैसला सुनाये जाने के बाद सजायाफ्ताओं को जेल भेज दिया. फैसले के वक्त एपीपी बटेश्वर झा मौजूद थे.

जानकारी के अनुसार गांधी नगर धनबाद निवासी प्रेम प्रकाश सिंह 14 दिसंबर 96 को अपने पिता आर्य कुमार सिंह के साथ सब्जी खरीदने तेतुलतल्ला मैदान होकर जा रहे थे. तभी अपराधियों ने उन पर जान लेवा हमला कर दिया. घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गयी. यह मामला एसटी केस नंबर 97/97 से संबंधित है. आर्य कुमार सिंह दिवंगत वार्ड कमिश्नर राधा मोहन सिंह के पुत्र थे.

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