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भू-वापसी मामले में त्वरित कार्रवाई जरूरी : डीसी

नीलाम पत्र वादों की वसूली में तेजी लाने का निर्देशमुख्य संवाददाता, धनबादउपायुक्त प्रशांत कुमार ने भू-वापसी मामले में त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया है. ताकि पीडि़तों को समय से न्याय मिल सके. गुरुवार को समाहरणालय में राजस्व की समीक्षा बैठक में डीसी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता को भू-वापसी के मामलों की समीक्षा करने तथा […]

नीलाम पत्र वादों की वसूली में तेजी लाने का निर्देशमुख्य संवाददाता, धनबादउपायुक्त प्रशांत कुमार ने भू-वापसी मामले में त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया है. ताकि पीडि़तों को समय से न्याय मिल सके. गुरुवार को समाहरणालय में राजस्व की समीक्षा बैठक में डीसी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता को भू-वापसी के मामलों की समीक्षा करने तथा उनके निष्पादन के लिए कार्यवाही करने का निर्देश दिया. बैठक में अपर समाहर्ता मनोज कुमार,भूमि सुधार उप समाहर्ता श्रीनारायण विज्ञान प्रभाकर, सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे. सरकारी अधिवक्ता अमरेंद्र सहाय द्वारा बताया गया कि व्यवहार न्यायालय में 79 वाद में आदेश पारित किया गया. 79 में से 75 मामलों में सरकार के पक्ष में फैसला आया है. सीएनटी एक्ट की धारा 87 के तहत सरकारी भूमि से संबंधित वादों के संबंध में बताया की बंदोबस्त न्यायालय में 78 वादों में आदेश पारित किया गया एवं 71 मामलों मे सरकार के पक्ष में फैसला आया है.दाखिल खारिज में अनावश्यक विलंब नहीं होदाखिल खारिज के संबंध में बताया गया कि दाखिल खारिज के अंतर्गत 62 सौ वादों का निष्पादन किया गया है. उपायुक्त के द्वारा सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि दाखिल-खारिज के मामलों की जांच कर समय-सीमा के अंदर निष्पादित करें. सभी सीओ को जमीन से संबंधित सभी रिकॉर्ड अभिलेखागार में जमा कराने का आदेश दिया. नीलाम पत्र वादों की भी समीक्षा की गयी. कहा गया कि नीलाम पत्र वादों का जल्द निष्पादन कर बकाये राशि की वसूली में तेजी लायें.

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