धनबाद. मतगणना के दिन यानी 23 दिसंबर को जिले में शराब बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी प्रशांत कुमार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि मतगणना के दिन मादक पदार्थ की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. होटल, रेस्तरां, बार, क्लब, दुकान, किसी लोक स्थान अथवा निजी स्थान में शराब के बेचने एवं परोसने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. आदेश का उल्लंघन करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
23 को शराब बिक्री पर रोक
धनबाद. मतगणना के दिन यानी 23 दिसंबर को जिले में शराब बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी प्रशांत कुमार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि मतगणना के दिन मादक पदार्थ की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. होटल, रेस्तरां, बार, क्लब, दुकान, किसी लोक स्थान अथवा निजी स्थान […]
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