धनबाद: गैर इरादतन हत्या मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश षष्ठम राम शर्मा की अदालत में मुनीडीह निवासी सोनापदो प्रमाणिक, मीना देवी व शांतिपदो प्रमाणिक को भादवि की धारा 304 में दोषी पाकर सात-सात वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी.
अदालत ने आरोपियों को 29 जून को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था.
13 मई 06 को खगेन प्रमाणिक ने पुटकी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अभियोजन से एपीपी धनंजय सिंह व बचाव पक्ष से जानकी केवट ने पैरवी की.