धनबाद: झारखंड हाइकोर्ट ने माडा के एमडी कृष्ण किशोर का वेतन रोकने का आदेश दिया है. सेवानिवृत्त कर्मी राम प्रसाद को रकम भुगतान के आदेश की अवमानना मामले में यह आदेश दिया गया है. आदेश संबंधी फैक्स जैसे हीं शाम में संस्थान पहुंचा यहां खलबली मच गयी. विदित हो कि कृष्ण किशोर माडा में एमडी के अतिरिक्त प्रभार में है. वह यहां डीआरडीए निदेशक के पद पर सेवारत है.
क्या है मामला
दो साल पहले कुसंडा में चालक पद से रिटायर राम प्रसाद ने अपनी सेवानिवृत्ति की राशि के लिए हाइकोर्ट में केस किया था. कोर्ट के आदेश पर राशि का भुगतान नहीं होने पर उसने हाइकोर्ट में अवमानना वाद दायर किया.
बुधवार को इस मामले में कोर्ट में तिथि थी. माडा की ओर से अधिवक्ता के न पहुंचने की स्थिति में कोर्ट ने इस मामले में अपना वेतन रोकने का आदेश दे दिया. माडा एमडी से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गयी, लेकिन उन्होंने कॉल रिसिव नहीं किया.
जबकि माडा के टीएम-सह-सचिव विनोद वर्मा ने कहा कि राम प्रसाद के सेवानिवृत्ति मामले में भुगतान तो संस्थान ने किया था. अवमानना मामले में क्या आदेश आया है यह मुङो नहीं मालूम. इस मामले में माडा के विधि पदाधिकारी बिरेंद्र सिंह कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए रांची गये हुए हैं.