कोल इंडिया चेयरमैन, डीपी को हाइकोर्ट ने िकया तलब
Updated at : 06 Jul 2019 2:57 AM (IST)
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माइनिंग अधिकारियों के प्रमोशन का मामला 26 को कोलकाता हाइकोर्ट में होना होगा हाजिर धनबाद : कोल इंडिया के विभागीय माइनिंग अधिकारियों द्वारा प्रमोशन के मामले में दायर अवमाननावाद के मामले की अनदेखी कोल इंडिया प्रबंधन को भारी पड़ गयी. नाराज कोलकता हाइकोर्ट के जज अर्जित बनर्जी ने 26 जुलाई को कोल इंडिया चेयरमैन एके […]
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माइनिंग अधिकारियों के प्रमोशन का मामला
26 को कोलकाता हाइकोर्ट में होना होगा हाजिर
धनबाद : कोल इंडिया के विभागीय माइनिंग अधिकारियों द्वारा प्रमोशन के मामले में दायर अवमाननावाद के मामले की अनदेखी कोल इंडिया प्रबंधन को भारी पड़ गयी. नाराज कोलकता हाइकोर्ट के जज अर्जित बनर्जी ने 26 जुलाई को कोल इंडिया चेयरमैन एके झा एवं डीपी आरपी श्रीवास्तव को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश जारी किया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि कोर्ट की इजाजत के बगैर कोर्ट परिसर नहीं छोड़ेंगे.
क्या है मामला : डीपीसी से अधिकारी वर्ग ई-2 में प्रमोशन पाये अधिकारियों ने ई-2 में बहाल एमटी को ई-3 में प्रमोशन दिये जाने को भेदभाव माना एवं शिकायत करते हुए प्रबंधन से उन्हें भी ई-3 में प्रमोशन करने की मांग की.
प्रबंधन द्वारा अनसुना किये जाने के बाद उन्होंने कोलकता हाइकोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट ने उनके पक्ष में पांच फरवरी 2018 को फैसला सुनाया. कोर्ट के आदेश की समय-सीमा के अंदर अनुपालन नहीं पर अधिकारियों ने साल 2018 में अवमाननावाद दायर किया. इसकी सुनवाई 28 जून 2019 को तय थी. 28 जून को सुनवाई के दिन कोल इंडिया की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से ले लिया. श्री झा एवं श्री श्रीवास्तव को सशरीर हाजिर होने के आदेश में माननीय कोर्ट ने कहा है कि, इन्होंने पांच फरवरी 2018 के आदेश का जानबूझ कर उलंघन किया है, क्यों नहीं इन्हें जेल जाना चाहिए, अन्यथा दंडित किया जाना चाहिए.
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