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नारायण सरकार हत्याकांड में पिता-पुत्र को उम्र कैद की सजा

धनबाद : चिरकुंडा थाना क्षेत्र के नेपुरा (पंचेत) निवासी नारायण चंद्र सरकार की हत्या कर शव छिपाने के मामले में शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश सैयद सलीम फातमी की अदालत ने सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनाते हुए जेल में बंद पंचेत निवासी सुबोध मंडल (पिता) व कीर्तन मंडल (बेटा) को भादवि की […]

धनबाद : चिरकुंडा थाना क्षेत्र के नेपुरा (पंचेत) निवासी नारायण चंद्र सरकार की हत्या कर शव छिपाने के मामले में शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश सैयद सलीम फातमी की अदालत ने सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनाते हुए जेल में बंद पंचेत निवासी सुबोध मंडल (पिता) व कीर्तन मंडल (बेटा) को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर उम्रकैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
अदालत ने दोनों आरोपितों को भादवि की धारा 201 में पांच वर्ष व 379 में दो वर्ष की सजा सुनायी. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. सजा के बिंदु पर अपर लोक अभियोजक मो जब्बाद हुसैन ने बहस की. अदालत ने 24 सितंबर को आरोपितों को दोषी करार दिया था. ज्ञात हो कि 28 सितंबर 17 को कीर्तन मंडल खेत में पंप चलाने के लिए बिजली का टोका लगा रहा था. उसी वक्त नारायण चंद्र सरकार वहां आये और बोले कि काहे बिजली चोरी कर रहा है. इसी पर दोनों के बीच बकझक होने लगी.
कीर्तन ने नारायण को धक्का दे दिया तो वह खेत के डोभा में गिर गया. तभी सुबोध ने उसके सिर को दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गया. बाद में दोनों ने नारायण की छाती पर चढ़ कर दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गयी. आरोपीद्वय ने शव को ले जाकर झाड़ी में छिपा दिया. उसके शरीर के कपड़े उतार कर जला दिये.
पिता के हत्यारों ने बेटे समेत परिजनों को दी जान मारने की धमकी : इधर, नारायण चंद्र सरकार के पुत्र प्रेमनाथ सरकार ने अपने व परिजनों की जानमाल की सुरक्षा की गुहार पुलिस से लगायी है. प्रेमनाथ ने शुक्रवार को एसएसपी, धनबाद थानेदार व पंचेत ओपी प्रभारी को आवेदन दिया है. प्रेमनाथ की ओर से पुलिस को दिये गये आवेदन में कहा कहा गया है कि सजा पाने के बाद कोर्ट से बाहर आते ही हत्यारोपियों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है. अभियुक्तों के साथ उनके लोगों ने भी धमकी दी है.

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