वीसी से हुई आरोपियों की पेशी, आरोप गठन की तिथि तय
धनबाद : धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (सप्तम) रिजवान अहमद की अदालत में हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपियों की पेशी करायी गयी. अदालत में पुलिस द्वारा दिये गये चश्मदीद गवाह आदित्य राज के तीन मोबाइल फोन के टावर लोकेशन और सीडीआर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से मांगने को लेकर झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह, धनजी सिंह व डबलू मिश्रा की ओर से दायर पिटीशन पर सुनवाई हुई. बचाव पक्ष की ओर से डब्लू के अधिवक्ता देवी शरण सिन्हा, संजीव के अधिवक्ता जावेद ने बहस की. धनजी के पिटीशन पर पूर्व में ही बहस हो चुकी है.
अभियोजन से लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय व अभिषेक सिंह (सूचक) के निजी अधिवक्ता एसएन मुखर्जी (माती दा) ने बहस की. श्री उपाध्याय ने अदालत को बताया कि इस केस के सभी आरोपितों को पूर्व में ही पुलिस पेपर मुहैया कराया जा चुका है. फलस्वरूप आरोप गठन होना चाहिए. अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जेल में बंद संजीव सिंह, धनजी सिंह व डब्लू मिश्रा के पिटीशन को खारिज करते हुए आरोप गठन के लिए अगली तिथि 24 जुलाई मुकर्रर कर दी.
कब किया गया पिटीशन दायर : 2 जुलाई 2018 को जेल में बंद संजीव सिंह, धनजी सिंह व डब्लू मिश्रा ने अदालत में पिटीशन दायर कर कहा था कि पुलिस चश्मदीद गवाह आदित्य राज के तीन मोबाइल फोन का सीडीआर टेक्निकल सेल का दिया है जो विश्वसनीय नहीं है. इसलिए अदालत रियलांयस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन व बीएसएनएल कंपनी से सीडीआर मांगे. तीनों आरोपितों ने मांगा मोबाइल कंपनी का सीडीआर और पुलिस ने दिया है टेक्निकल सेल का सीडीआर. यह घटना 21 मार्च 17 की है.