धनबाद : गायक भरत शर्मा को तीन मामलों में दो-दो वर्ष की सजा

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धनबाद : फर्जी टीडीएस पर आयकर रिटर्न दाखिल करने के तीन अलग-अलग मामलों में बुधवार को अवर न्यायाधीश एमके त्रिपाठी की अदालत ने भोजपुरी गायक भरत शर्मा को आयकर अधिनियम की धारा 277 में दोषी पाकर दो-दो वर्ष कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. बाद में अदालत ने सजायाफ्ता को झारखंड उच्च […]

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धनबाद : फर्जी टीडीएस पर आयकर रिटर्न दाखिल करने के तीन अलग-अलग मामलों में बुधवार को अवर न्यायाधीश एमके त्रिपाठी की अदालत ने भोजपुरी गायक भरत शर्मा को आयकर अधिनियम की धारा 277 में दोषी पाकर दो-दो वर्ष कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. बाद में अदालत ने सजायाफ्ता को झारखंड उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी.
विदित हो कि वर्ष 1997-98 में भरत शर्मा के खाता में जमा राशि 19760 रुपये थी, जबकि क्लेम 37634 रुपये, वर्ष 1998-99 में जमा राशि 4500 रुपये और क्लेम 79260 रुपये, वहीं वर्ष 1999-2000 में जमा राशि 15000 व क्लेम एक लाख तीन हजार रुपये दर्शाया गया था. आयकर अधिकारी धनबाद शशि रंजन ने जनवरी 2005 में सीओ केस 3/05, सीओ केस 05/05 व सीओ केस 7/05 दर्ज कराया था.
सद्भाव आउटसोर्सिंग मामले में हुई सुनवाई : सदभाव आउटसोर्सिंग धनसार में दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प, फायरिंग व बम बिस्फोट के मामले की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एके दुबे की अदालत में हुई. अदालत में डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह ने आवेदन दायर कर समय की मांग की. अदालत ने 22 मई 18 को एकलव्य सिंह की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था.
अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 3 जुलाई 18 मुकर्रर कर दी. ज्ञात हो कि 19 अक्तूबर 16 को धनसार थाना के अवर निरीक्षक दशरथ जामुदा ने कांड संख्या 141/16 दर्ज कराया था. घटना 18 अक्तूबर 2016 को नीरज सिंह (बच्चा गुट) व भाजपा समर्थकों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर घटी थी.
बिहारी लाल चौधरी हत्याकांड में बिंदु सिंह समेत आठ का सफाई बयान दर्ज
कपड़ा व्यवसायी बिहारी लाल चौधरी की हत्या के मामले की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय ओम प्रकाश पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के बाहुबली बिंदु सिंह की बेउर जेल पटना व प्रवीण सिंह की बोकारो जेल से पेशी करायी गयी.
जबकि अन्य आरोपी ब्रजकिशोर सिंह, सुजीत कुमार, सुनील कुमार सिंह, प्रवीण गिरि, सुरेंद्र यादव व शंकर डे उर्फ प्रशांत डे हाजिर थे. अदालत ने आरोपितों का सफाई बयान दंप्रसं की धारा 313 के तहत कलमबद्ध किया. सभी आरोपितों ने आरोप से इंकार किया. अदालत ने बहस के लिए अगली तिथि 20 जून निर्धारित कर दी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता मनीष ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि 25 जून 2009 की रात्रि बिहारी लाल की धनबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. उनके पुत्र सुभाष की शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी बैंक मोड़ थाना में दर्ज हुई थी.
अनुसंधान के बाद केस के आइओ ने बिहार के बाहुबली बिंदु सिंह समेत आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था. अदालत ने 9 सितंबर 14 को आरोप तय कर केस का विचारण शुरू किया. इस दौरान अभियोजन ने मात्र सात गवाहों का परीक्षण कराया. लेकिन अधिकांश गवाहाें ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया.
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