दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष कैद, सास-ससुर रिहा खबरें अदालत की
धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंद्रह सुधांशु कुमार शशि की अदालत ने जेल में बंद अनिल महतो (पति) को भादवि की धारा 304 (बी) में दोषी पाकर दस वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. शुक्रवार को फैसला सुनाये जाने के वक्त अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह नंबर-2 […]
धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंद्रह सुधांशु कुमार शशि की अदालत ने जेल में बंद अनिल महतो (पति) को भादवि की धारा 304 (बी) में दोषी पाकर दस वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. शुक्रवार को फैसला सुनाये जाने के वक्त अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह नंबर-2 भी मौजूद थे. अदालत ने 23 अप्रैल को अलोमिनी देवी (सास) व भिखारी महतो (ससुर) को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था. सजायाफ्ता पति पिछले छह वर्षों से जेल में है.
विदित हो कि मनईटांड़ बस्ती (धनसार थाना क्षेत्र) निवासी हीरालाल महतो की बहन आशा देवी की शादी 12 जून 2012 को नगरीकला तेतुलमारी के अनिल महतो के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के बाद आशा अपनी ससुराल गयी. ससुरालवाले दहेज में हीरोहाेंडा मोटरसाइकिल की मांग करने लगे. शादी के पांच महीना बाद ही दो नवंबर 12 को आशा की हत्या उसके ससुराल वालों ने कर दी. घटना के बाद मृतका के भाई हीरालाल ने कतरास (तेतुलमारी) थाना में कांड संख्या 272/12 दर्ज कराया.
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