29.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अवैध ढंग से गांजा बेचनेवाले को छह माह की कैद

धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की अदालत ने बुधवार को एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फैसला सुनाते हुए अजाद नगर भूली निवासी सुबोध कुमार अंबष्ट को छह माह की सश्रम कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. बाद में अदालत ने सजायाफ्ता को झारखंड उच्च न्यायालय में […]

धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की अदालत ने बुधवार को एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फैसला सुनाते हुए अजाद नगर भूली निवासी सुबोध कुमार अंबष्ट को छह माह की सश्रम कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. बाद में अदालत ने सजायाफ्ता को झारखंड उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी.
विदित हो कि 30 जनवरी 2013 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दुर्गा मंडप के पास की दुकान में गांजा बेचा जा रहा है. भूली ओपी के सहायक अवर निरीक्षक अखिलेश शर्मा ने पुलिस बल के साथ छापेमारी कर सुबोध को 68 पुड़िया गांजा के साथ पकड़ा था. केस के आइओ ने 19 सितंबर 13 को चार्जशीट दायर किया. 24 फरवरी 14 को अदालत ने चार्जफ्रेम कर केस का विचारण शुरू किया. केस विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह नंबर-1 ने तीन साक्षियों का मुख्य परीक्षण कराया.
पैक्स चेयरमैन व शाखा प्रबंधक को सूद समेत राशि भुगतान का आदेश : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह सदस्य द्वय नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को संयुक्त रूप से आदेश पारित कर परिवादी (दंपती) श्री राधा कुंज अपार्टमेंट जेसी मल्लिक रोड धनबाद निवासी डॉक्टर श्यामल चौधरी व मनोरमा चौधरी के पक्ष में फैसला सुनाया.
फोरम ने विपक्षीद्वय चंदन महतो चेयरमैन व नकुल महतो शाखा प्रबंधक जोड़ापोखर पैक्स लिमिटेड को सख्त निर्देश दिया कि वे साठ दिनों के अंदर परिवादियों को परिपक्वता की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक दस फीसदी ब्याज को जोड़ते हुए मूल राशि एवं ब्याज का भुगतान करे साथ ही मानसिक परेशानी एवं वाद खर्च के लिए दस हजार का भुगतान भी परिवादी को करना होगा.
दखल कब्जा पत्र की प्रति नहीं देने पर 4 लाख रुपये का करना होगा भुगतान : उपभोक्ता फोरम की तीन सदस्यीय पीठ ने संयुक्त रूप से आदेश पारित कर परिवादी पिंकी कुमारी सूर्यदेव नगर हर्ष विहार कॉलोनी सरायढेला धनबाद के पक्ष में फैसला सुनाया. फाेरम ने विपक्षी गण अभय शंकर (मैनेजिंग डायरेक्टर) रातू रोड, सुखदेवनगर, रांची व दुर्गेश्वरी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कुसुम विहार सरायढ़ेला धनबाद को सख्त आदेश दिया कि वे आदेश का अनुपालन परिवादिनी को संतुष्ट करते हुए एक दखल कब्जा पत्र की प्रति फोरम को दे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें