11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बेसिल डाकाकांड में तीन दोषी, सजा 31 को

धनबाद : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बारह सैयद सलीम फातमी की अदालत ने बेसिल कंपनी कार्यालय में हुई 28 लाख रुपये की डकैती में जेल में बंद कालीपुर (बलियापुर) निवासी उत्तम महतो उर्फ नील कमल महतो, विजय महतो व मुकेश सिंह (जेलगोड़ा) को भादवि की धारा 395 व 397 में सोमवार को दोषी करार […]

धनबाद : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बारह सैयद सलीम फातमी की अदालत ने बेसिल कंपनी कार्यालय में हुई 28 लाख रुपये की डकैती में जेल में बंद कालीपुर (बलियापुर) निवासी उत्तम महतो उर्फ नील कमल महतो, विजय महतो व मुकेश सिंह (जेलगोड़ा) को भादवि की धारा 395 व 397 में सोमवार को दोषी करार दिया. सजा 31 मार्च को सुनायी जायेगी. दो सितंबर 08 को 4.15 बजे शाम को हथियार से लैस डकैतों ने बैंकमोड़ स्थित बेसिल इंटरनेशनल लिमिटेड में घुस कर डाका डाला था. घटना के बाद सुशीला अपार्टमेंट फ्लैट नंबर एफ/05 के आनंद कुमार मिश्रा ने धनबाद (बैंकमोड़) थाना में कांड संख्या 605/08 दर्ज कराया था.

एनडीपीएस में पांच वर्ष की सजा : मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार की अदालत ने जेल में बंद फैजाबाद (उप्र.)जिले के मदारीपुर निवासी सोहन लाल राउत को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15(बी) में दोषी पाकर पांच वर्ष सश्रम कैद व बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सजा की बिंदु पर अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह द्वितीय ने बहस की. आठ फरवरी 17 को रेलवे पुलिस ने हावड़ा से आनेवाली शिप्रा एक्सप्रेस की जेनरल बोगी से 12 किलो गांजा के साथ सोहन को पकड़ा था.
दुष्कर्म के प्रयास में साढ़े तीन वर्ष कैद : नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद की अदालत ने जेल में बंद लाल बंगला (गोविंदपुर) निवासी छुटू तुरी को भादवि की धारा 376/511 में दोषी पाकर साढ़े तीन वर्ष कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. 12 मई 08 काे सुबह सात बजे जब पीड़िता शौच करने घर से बाहर गयी थी तभी बगल के ही छुटू ने उसे जमीन पर पटक दिया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया.
बिहारी लाल चौधरी हत्याकांड में नहीं हो सका सफाई बयान दर्ज
व्यवसायी बिहारी लाल चौधरी हत्या कांड की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय महेंद्र प्रसाद की अदालत में हुई. आरोपी बिहार के बाहुबली बिंदु सिंह को पेश नहीं किया जा सका. इस कारण आरोपितों का सफाई बयान दर्ज नहीं हो सका. अदालत ने सफाई बयान के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी है. पिछली तारीख से बिंदु सिंह की पेशी नहीं होने के कारण मामला लटका पड़ा है. इसके पूर्व अदालत ने जेल आइजी बिहार को आदेश दिया था कि वह बिंदु सिंह को अदालत के समक्ष पेश कराये. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार मनीष ने पैरवी की. ज्ञात हो कि 25 जून 09 की रात्रि बिहारी लाल काे टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित उनके घर के समीप गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.
महेंद्र सिंह हत्याकांड में सीबीआइ नहीं ला सकी गवाह
माले के बगोदर विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड की सुनवाई सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन की ओर से कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में बंद रमेश मंडल उर्फ साकीन दां की पेशी करायी गयी. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 12 अप्रैल 18 मुकर्रर कर दी.
उपभोक्ता फोरम ने भुगतान का दिया आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्य द्वय पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने संयुक्त रूप से आदेश पारित कर परिवादी कुसुम बिहार बीसीसीएल टाउनशिप धनबाद निवाीस अशोक कुमार मल्होत्रा के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी संख्या-2 शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक पचगढ़ी (कतरासगढ़) को निर्देश दिया कि वे आदेश के साठ दिनों के अंदर परिवादी को 1700 (एक हजार सात सौ) रुपये का भुगतान कर दें. विदित हो कि परिवादी उक्त बैंक का खाताधारक है. परिवादी ने 27 जुलाई 16 को विपक्षी संख्या-2 को एक आवेदन देकर अनुरोध किया कि मेरे खाता को बंद कर दें और मेरे नाम से शेष 1700 दिनांक 31 मार्च 89 को ब्याज सहित बैंकर चेक के माध्यम से दे दें. परिवादी के आग्रह को विपक्षी संख्या-2 ने ठुकरा दिया और राशि का भुगतान नहीं किया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें