धनबाद : भोजपुरी गायक भरत शर्मा को दो अलग-अलग मामले में दो-दो साल की सजा सुनायी गयी है. 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने उच्च न्यायालय में अपील के लिए गायक को अस्थायी जमानत दे दी है. धनबाद सब-जज टू मनोज कुमार त्रिपाठी के कोर्ट ने शनिवार को गायक को सजा सुनायी है.
गायक के खिलाफ गलत आय कर रिटर्न भरकर टीडीएस भुगतान लेने का आरोप है. कम आय का रिटर्न भरने व ज्यादा टीडीएस भुगतान लेने का आरोप है. मामले में आयकर अफसर शशि रंजन की ओर से दो अलग-अलग केस कोर्ट में दर्ज कराया गया था.