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मन्नू को नहीं मिली बेल

धनबाद : सड़क जाम व डीवीसी मैथन प्रशासनिक भवन के गेट में ताला लगा कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के दो मामलों में जेल में बंद आरोपी जिप सदस्य मन्नू तिवारी की ओर से दायर जमानत अजिर्यों पर सुनवाई शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत ने सुनवाई के […]

धनबाद : सड़क जाम व डीवीसी मैथन प्रशासनिक भवन के गेट में ताला लगा कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के दो मामलों में जेल में बंद आरोपी जिप सदस्य मन्नू तिवारी की ओर से दायर जमानत अजिर्यों पर सुनवाई शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत में हुई.

अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत अजिर्यों को खारिज कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी अरुण कुमार ने जमानत का विरोध किया. 13 मार्च 13 को आरोपियों ने डीवीसी के प्रशासनिक भवन के गेट में ताला लगा कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचायी. बीइइओ टुंडी सुनेश्वर चौधरी ने मैथन थाना में कांड संख्या 62/13 दर्ज कराया.

वहीं दूसरे मामले में पांच नवंबर 12 को सड़क दुर्घटना में छोटे कुंवर की हुई मौत के बाद सड़क जाम को लेकर मैथन थानेदार संतोष कुमार गुप्ता ने मन्नू तिवारी, अरूप चटर्जी, अनिता गोराई सहित 16 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की.

केस डायरी की मांग : जिप सदस्य मन्नू तिवारी की ओर से दायर एक अन्य जमानत अरजी पर सुनवाई शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार की अदालत में हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने अभियोजन को 4 मई 13 को केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया. एपीपी अनिल कुमार दास ने अभियोजन की ओर से पैरवी की. 22 मार्च को सिंदरी मोड़ पर साइकिल सवार संजय बागती की मौत हो गयी थी.

जिप सदस्य व संटू बनर्जी के नेतृत्व में 20-25 लोगों ने सड़क जाम कर यातायात बाधित कर सरकारी काम में बाधा व हाइवा में तोड़फोड़ की थी. यह मामला निरसा कांड संख्या 78/13 से संबंधित है. पुलिस ने इस मामले में 26 अप्रैल 13 को मन्नू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

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