सजा. रेलकर्मी की चड्डी-गंजी उतरवा बाइक लूट का मामला
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दो को 10-10 साल की कैद
सजा. रेलकर्मी की चड्डी-गंजी उतरवा बाइक लूट का मामला धनबाद : सिंदरी मार्सलिंग यार्ड के स्टेशन अधीक्षक रंजीत कुमार के साथ मारपीट कर चड्डी-गंजी उतरवा लेने और फिर उसकी स्पलेंडर मोटर साइकिल लूट लेने के मामले में शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह एसके पांडेय की अदालत ने जेल में बंद ब्रजेश सिंह […]
धनबाद : सिंदरी मार्सलिंग यार्ड के स्टेशन अधीक्षक रंजीत कुमार के साथ मारपीट कर चड्डी-गंजी उतरवा लेने और फिर उसकी स्पलेंडर मोटर साइकिल लूट लेने के मामले में शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह एसके पांडेय की अदालत ने जेल में बंद ब्रजेश सिंह व राजू उर्फ राजेश प्रसाद सिंह को भादवि की धारा 394 में दोषी पाकर दस-दस वर्ष कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष की अलग से सश्रम कैद की सजा काटनी होगी.
अदालत ने 27 नवंबर को आरोपितों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था. अभियोजन से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा भी अदालत में मौजूद थे. विदित हो कि 22 सितंबर 06 को रंजीत कुमार अपनी मोटर साइकिल से ड्यूटी से घर जा रहे थे. जब वे चिटाही बस्ती के करीब पहुंचे तब अपराधियों ने मोटर साइकिल रोक कर शराब पीने के लिए पैसे की मांग की. पैसा नहीं देने पर अपराधियों ने उनके शरीर का वस्त्र (चंडी-गंजी समेत ) उतरवा लिया और मारपीट करने लगे. इसी दौरान उनकी मोटर साइकिल को लूट कर चलते बने. घटना के बाद श्री कुमार ने बलियापुर थाना में कांड संख्या 63/06 दर्ज कराया.
नीरज हत्याकांड : अवैध हथियार रखने के मामले में नहीं हो सका चार्जफ्रेम
धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले से जुड़े अवैध हथियार जब्त करने के एक मामले की सुनवाई शुक्रवार को एडीजे ग्यारह एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी मोनू सिंह व अशोक महतो हाजिर थे. जबकि अन्य एक आरोपी प्रशांत सिंह गैर हाजिर था. उसकी ओर से उसके अधिवक्ता ने आवेदन देकर समय की मांग की.
अदालत ने आरोप गठन की अगली तिथि सात दिसंबर 17 मुकर्रर कर दी. ज्ञात हो कि 29 मार्च 17 को बैंक मोड़ थानेदार मनोज कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि स्टील गेट में अपराधियों ने अवैध हथियार छुपा कर रखा है. पुलिस ने सिंह मैंशन के करीबी लोगों के पास से विदेशी हथियार बरामद किया था. इस संबंध में बैंक मोड़ थानेदार श्री कुमार ने मोनू सिंह, प्रशांत सिंह उर्फ मामा व अशोक महतो के खिलाफ
सरायढेला थाना में कांड संख्या 49/17 दर्ज कराया. पुलिस ने दावा किया कि अशोक महतो के घर से हथियार व गोली बरामद की गयी थी. अशोक महतो चाट बेचता है. पुलिस के मुताबिक अशोक को हथियार मोनू ने दिया था. जब पुलिस ने माेनू को पकड़ा तो माेनू ने बताया कि कि उसे हथियार प्रशांत ने रखने को दिया था. इस मामले में 30 मार्च को अशोक महतो व मोनू सिंह को पुलिस ने जेल भेजा जबकि प्रशांत 6 अप्रैल को जेल गया.
डबलू मिश्रा के दो मामलों में हुई सुनवाई
नीरज सिंह हत्याकांड से जुड़े मामले में जेल में बंद डबलू मिश्रा के रेलवे के लोहा चोरी व डेढ़ लाख रुपये लूट के दो अन्य मामलों की सुनवाई शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती कुमारी जीव की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन ने कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 14 दिसंबर 17 मुकर्रर कर दी.
उपभोक्ता फोरम ने दो मामलों में सुनाया फैसला
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्यद्वय पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को दो उपभोक्तावाद मामलों में संयुक्त रूप से आदेश पारित कर परिवादी अजय कुमार चौधरी, लोघरिया टुंडी व अशोक कुमार, शंकर नगर बरमसिया के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने सीसी नंबर 45/17 में विपक्षियों प्रबंधक टाटा एआइजी जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कतरास रोड बैंकमोड़ धनबाद, प्रबंधक विष्टूपुर जमशेदपुर को आदेश दिया कि चार सप्ताह के अंदर एक लाख चार हजार रुपये का भुगतान कर दें. समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर 18 फीसदी साधारण ब्याज की दर से भुगतान करना होगा.
जबकि सीसी नंबर 62/17 में फोरम ने विपक्षी को आदेश दिया कि वे आदेश के 60 दिनों के भीतर 5000 अग्रिम राशि अठारह फीसदी ब्याज की दर से 18 फरवरी 17 से ब्याज जोड़कर वास्तविक भुगतान की तिथि तक भुगतान करें. वाद खर्च के रूप में दो हजार अलग से विपक्षी को भुगतान करना होगा.
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