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पीडीजे के कोर्ट में निचली अदालत का आदेश निरस्त, विधायक ढुलू को राहत, रिहा

धनबाद : भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो समेत आठ लोगों को निचली अदालत द्वारा एक वर्ष की सजा सुनाये जाने के फैसले को निरस्त कर दिया गया है. गुरुवार को दायर अपील याचिका पर प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत ने विधायक समेत अन्य सभी को रिहा कर दिया. फैसला […]

धनबाद : भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो समेत आठ लोगों को निचली अदालत द्वारा एक वर्ष की सजा सुनाये जाने के फैसले को निरस्त कर दिया गया है. गुरुवार को दायर अपील याचिका पर प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत ने विधायक समेत अन्य सभी को रिहा कर दिया.
फैसला सुनाये के वक्त अपीलकर्ता ढुलू महतो के अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, ललन किशोर प्रसाद व एनके सबिता मौजूद थीं. 25 फरवरी 16 को न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर की अदालत ने विधायक ढुलू महतो, विजय गोप उर्फ विजय रवानी, रामजीत महतो, रामाशंकर तिवारी, कमलेश पाठक, सुबोध ठाकुर, मंटू रवानी व अाजाद खान को भादवि की धारा 147 व 353 में एक-एक वर्ष, जबकि भादवि की धारा 341 में छह माह कैद की सजा सुनायी थी.
क्या है मामला
18 अक्तूबर 2005 को महुदा पुलिस बिहारी यादव के शव जब्त कर अंत्यपरीक्षण के लिए कानूनी प्रक्रिया कर रही थी. उसी वक्त सारे नामजद अभियुक्त मजमा बना हथियार से लैस होकर आये और पुलिस जीप की हवा निकाल दी. आरोप है कि पुलिस पर हमला कर राष्ट्रीय उच्च पथ बाेकारो-धनबाद को जाम कर दिया. घटना के बाद महुदा थानेदार विपिन कुमार ने बाघमारा (महुदा) कांड संख्या 242/05 दिनांक 19.10.05 के तहत मामला दर्ज कराया. आइओ रोजेश कुजूर ने 31 मार्च 06 को आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया. अदालत ने 17 जनवरी 14 को आरोपितों के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया था.

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