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प्रमोद सिंह हत्याकांड में दो गवाह होस्टाइल

धनबाद : कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह हत्याकांड की सुनवाई बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी सरायढेला थाना के पूर्व थानेदार मदन प्रसाद खरवार, अयूब खान, अरशद व हीरा खान हाजिर थे. अभियोजन की ओर से सीबीआइ ने छोटेलाल चमार, रंजन कुमार व मांगे राम एएसआइ (सीबीआइ) […]

धनबाद : कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह हत्याकांड की सुनवाई बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी सरायढेला थाना के पूर्व थानेदार मदन प्रसाद खरवार, अयूब खान, अरशद व हीरा खान हाजिर थे. अभियोजन की ओर से सीबीआइ ने छोटेलाल चमार, रंजन कुमार व मांगे राम एएसआइ (सीबीआइ) को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया. दो गवाहों ने घटना की पुष्टि नहीं की. अदालत ने उन्हें होस्टाइल करार दिया, जबकि एएसआइ ने घटना के संबंध में अदालत को बताया कि वह केंदुआडीह थाना जाकर पुलिस द्वारा जब्त किये गये 9 एमएम पिस्टल को अपने हस्तलिपि में मेमो बना कर लाया. जिस पर उनका हस्ताक्षर है.

अदालत ने साक्ष्य की अगली तिथि मुकरर्र कर दी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता शहनवाज, सहदेव महतो व पीके घोषाल ने प्रतिपरीक्षण किया. अभियोजन की ओर से सीबीआइ के लोक अभियोजक अमित कुमार ने गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया. याद रहे कि तीन अक्तूबर 03 को जब प्रमोद सिंह बनारस से ट्रेन से धनबाद स्टेशन पर उतर कर निजी गाड़ी से अपने आवास बीएम अग्रवाल कॉलोनी धनसार जा रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया. इलाज के लिए उन्हें केंद्रीय अस्पताल धनबाद में भर्ती कराया गया. जहां पुलिस को उन्होंने अपना फर्द बयान दर्ज कराया. इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गयी.

बाबूलाल मरांडी मामले में सुनवाई: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले की सुनवाई बुधवार को एसडीजेएम एके गुड़िया की अदालत में हुई. अदालत में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी व डाॅ सबा अहमद गैरहाजिर थे. उनके अधिवक्ता ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. अदालत में अभियोजन कोई गवाह प्रस्तुत नहीं कर सका. साक्ष्य के लिए अगली तिथि मुकरर्र कर दी. याद रहे कि लोक सभा चुनाव के दौरान बाबूलाल मरांडी को 10 अप्रैल, 14 पोलो ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित करना था, लेकिन वे निर्धारित समय के बदले 3.50 बजे सभा को संबोधित किये.
भरत शर्मा नहीं हुए हाजिर: फर्जी कागजात के सहारे टीडीएस फाइल कर आयकर विभाग में रिटर्न दाखिल करने के दो मामलों में भोजपुरी के चर्चित गायक भरत शर्मा के विरुद्ध सुनवाई बुधवार को अवर न्यायाधीश एमके त्रिपाठी की अदालत में हुई. अदालत में केस अभिलेख साक्ष्य के लिए निर्धारित था. अदालत में आरोपी भरत शर्मा गैर हाजिर थे. उनके अधिवक्ता ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी.
न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान का आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह सदस्य द्वय नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को संयुक्त रूप से एक आदेश पारित कर परिवादी शहरपुरा सिंदरी निवासी विकास गिरि पार्टनर मेसर्स टेक्नो इंजीनियरिंग के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी शाखा प्रबंधक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शिवम मेंशन सिंदरी शाखा (धनबाद) को सख्त निर्देश दिया कि वे परिवादी द्वारा उनके कार्मियों के वारीसानों (लिगल हेयर) को लिये गये भुगतान की रकम 17,76,280 रुपये आदेश के साठ दिनों के अंदर भुगतान कर दे. वाद खर्च के रूप में उसे अलग से पांच हजार रुपये भुगतान करना होगा. समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं करने पर वे साढ़े आठ फीसदी ब्याज के साथ वास्तविक भुगतान की तिथि तक देय होगा. परिवादी मेसर्स टेक्नो इंजीनियरिंग का पार्टनर है. उसने अपने कर्मियों का बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विपक्षी) से कराया था. पॉलिसी 31 मई 16 से 30 मई 17 तक के लिए था.
धनबाद के एपीपी बने सिविल जज
सिविल कोर्ट धनबाद में पदस्थापित सहायक लोक अभियोजक कुमार अभिषेक ने बिहार न्यायिक सेवा के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा में 79वां रैंक प्राप्त किया है. श्री अभिषेक बिहार के समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय के निवासी हैं. उन्होंने एलएलबी की परीक्षा वर्ष 2008 में समस्तीपुर लॉ कॉलेज से पास की थी.

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