धनबाद : लडन खान के घर में घुस कर जानलेवा हमला करने के मामले में शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की अदालत ने सजा के बिंदु पर अहम फैसला सुनाते हुए जेल में बंद जोड़ापोखर निवासी बेलाल खान, नौशाद खान, शमशाद खान, इरशाद खान, सन्नी खान, पप्पू खान, अफजल खान, मिठू खान व कादिर खान को भादवि की धारा 324/149 में दो वर्ष एक हजार, 385/149 में एक वर्ष एक हजार 452 में दो वर्ष पांच सौ जबकि भादवि की धारा 307/149 में पांच-पांच वर्ष कैद व पांच पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने बेलाल खान को भादवि की धारा 379 में एक वर्ष की सजा दी. अदालत ने 30 अगस्त को आरोपितों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था
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बेलाल खान समेत नौ को पांच-पांच वर्ष की सजा
धनबाद : लडन खान के घर में घुस कर जानलेवा हमला करने के मामले में शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की अदालत ने सजा के बिंदु पर अहम फैसला सुनाते हुए जेल में बंद जोड़ापोखर निवासी बेलाल खान, नौशाद खान, शमशाद खान, इरशाद खान, सन्नी खान, पप्पू खान, अफजल खान, […]
ज्ञात हो कि 18 जुलाई 2010 की रात साढ़े आठ बजे जोड़ापोखर एक नंबर निवासी लडन खान अपने घर के बाहर बैठा था, उसी वक्त सभी आरोपी तलवार, उस्तुरा से लैस होकर आये और नौशाद खान नेे उससे पांच हजार रुपये रंगदारी की मांग की. इनकार करने पर नौशाद ने उस पर तलवार से हमला कर दिया. जब लडन के पिता बचाने आये तो बेलाल खान ने उन पर उस्तुरा से हमला किया. फिर घर में घुसकर लडन के पिता और बहन से मारपीट की. केस के आइओ ने 30 सितम्बर 2010 को आरोपितो के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया. अदालत ने 30 अप्रैल 15 को आरोपितों के विरुद्ध आरोप गठन कर केस का विचारण शुरु किया. केस विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजन अनिल कुमार सिंह ने ग्यारह साक्षियों की गवाही करायी.
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