अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए संजीव को 7, 8, 10 व 11 अगस्त को मॉनसून सत्र में शामिल होने का आदेश दिया. शुक्रवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता जावेद व देवीशरण सिन्हा ने उक्त आवेदन पर बहस की थी. विधायक पुलिस अभिरक्षा में विधानसभा सत्र में भाग लेंगे.
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संजीव को मॉनसून सत्र में शामिल होने की अनुमति
धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह को झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में शामिल होने का आदेश दे दिया है. संजीव अपने चचेरे भाई पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या का षडयंत्र रचने के आरोप में रांची के होटवार जेल में […]
धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह को झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में शामिल होने का आदेश दे दिया है. संजीव अपने चचेरे भाई पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या का षडयंत्र रचने के आरोप में रांची के होटवार जेल में 11 अप्रैल से बंद हैं.
संजय सिंह ने जमानत अर्जी वापस ली : धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद संजय सिंह ने शनिवार को अपनी दायर जमानत अर्जी को वापस ले लिया. उक्त जमानत अर्जी पर सुनवाई शनिवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में होनी थी.
डिस्चार्ज पिटीशन पर बहस पूरी :
नीरज सिंह हत्या कांड से जुड़े आर्म्स एक्ट के एक मामले में जेल में बंद मोनू सिंह व प्रशांत सिंह की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी हो गयी. अदालत ने अभियोजन की बहस के लिए अगली तिथि मुकर्रर कर दी.
ढुलू की अपील याचिका पर बहस पूरी
निचली अदालत द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई शनिवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में हुई. अदालत में अपीलकर्ता ढुलू महतो की ओर से झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बहस की. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देते हुए अपना पक्षा रखा. सुनवाई के वक्त अदालत में अधिवक्ता एसएन मुखर्जी (माती दा), राधेश्याम गोस्वामी, ललन किशोर व एनके सविता मौजूद थे. इस मामले के अन्य अपीलकर्ताओं की बहस अगली तिथि को होगी. ज्ञात होकि 25 फरवरी 16 को न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर ने ढुलू महतो समेत आठ लोगों को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई थी.
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