15 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति साक्षर होना चाहिए. वहीं छह से 14 वर्ष तक के बच्चे स्कूल से जुड़े होने चाहिए. मतलब इस उम्र के बच्चे किसी भी निजी या सरकारी स्कूल में नामांकित होने चाहिए. पंचायत में पंचायत प्रमुख, गांव में मुखिया, प्रखंड में बीडीओ व बीइइओ और जिला स्तर पर उपायुक्त एवं डीइओ प्रमाणपत्र देंगे. यह सभी 18 पंचायत वही हैं, जिनका डीएसइ द्वारा चयन किया गया था. साक्षर का मतलब वहां का हर व्यक्ति बुनियादी आकलन परीक्षा में उत्तीर्ण रहा हो. पंचायतों के हर घर में सर्वे का काम दस दिनों में पूरा किया जाना है. मामले में रिपोर्ट 31 जुलाई तक मांगी गयी है.
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संपूर्ण साक्षर पंचायत को सर्वे करेंगे साक्षरता कर्मी
धनबाद: जिला साक्षरता वाहिनी के प्रेरक अब संपूर्ण साक्षर घोषित किये जाने वाले पंचायतों का सर्वे करेंगे. डीइओ सह वाहिनी की सचिव डॉ माधुरी कुमारी ने बताया कि जिले के 18 पंचायतों को चिह्नित किया गया है. इन पंचायतों में साक्षरता कर्मी घर-घर जाकर यह पता करेंगे कि उनके घर का कोई भी असाक्षर तो […]
धनबाद: जिला साक्षरता वाहिनी के प्रेरक अब संपूर्ण साक्षर घोषित किये जाने वाले पंचायतों का सर्वे करेंगे. डीइओ सह वाहिनी की सचिव डॉ माधुरी कुमारी ने बताया कि जिले के 18 पंचायतों को चिह्नित किया गया है. इन पंचायतों में साक्षरता कर्मी घर-घर जाकर यह पता करेंगे कि उनके घर का कोई भी असाक्षर तो नहीं बचा. हर घर पर जाना अनिवार्य है, कोई घर छूटना नहीं चाहिए.
राशन कार्ड की जांच करेंगे प्रेरक
जिले में राशन कार्ड की जांच में साक्षरता कर्मियों को लगाया जा रहा है. इसको लेकर डीइओ सह वाहिनी की सचिव डॉ कुमारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी शशि प्रकाश झा ने शुक्रवार को प्रेरकों के साथ बैठक की. कहा कि 55 वार्ड में घर-घर जाकर यह जांच करना है कि राशन कार्ड सही परिवार को मिला है या नहीं. राशन कार्ड को लेकर जो शिकायतें मिली है, उसी से संबंधित जांच करनी है. मसलन पिता व पुत्र एक साथ रहते हों और दोनों के नाम पर तो राशन कार्ड नहीं बन गया है. जांच का उद्देश्य है कि राशन कार्ड के सही हकदार को ही यह मिलना चाहिए. साक्षरता कर्मियों को यह जांच 31 जुलाई तक पूरा करना है. अयोग्य, त्रुटिपूर्ण कार्ड व सदस्य को विलोपित किया जायेगा.
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